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Indian Railways : रेलवे ने कन्फर्म टिकट के बारे में किया बड़ा बदलाव, देखकर खुश हो जाओगे

Indian Railways Rules Changed about confirm ticket : हाल में रेलवे ने ऐसा बदलाव किया है, जिससे आप जानकार खुश हो जाओगे। दरअसल रेलवे ने कन्फर्म टिकट के बारे में नई सूचना दी है। इसके अनुसार किसी यात्री की कन्फर्म टिकट पर कोई और यात्री भी सफर कर सकता है। जानें इसके बारे में...
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HR Breaking News, New Delhi:  ट्रेनों में लाखों यात्री रोजाना सफर करते हैं। रेलवे(Indian Railways) भी अपने यात्रियों को हर सुविधा देता रहता है। वह इसके लिए वह समय-समय पर बदलाव भी लाता रहता है। हाल में रेलवे ने ऐसा बदलाव किया है, जिससे आप जानकार खुश हो जाओगे। दरअसल रेलवे ने कन्फर्म टिकट के बारे में नई सूचना दी है। इसके अनुसार किसी यात्री की कन्फर्म टिकट पर कोई और यात्री भी सफर कर सकता है। इस टिकट को अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर ये टिकट आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। 

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रेल यात्रियों को दी जाती है खास सुविधा


रेल यात्रियों को अक्सर इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि टिकट बुक करने के बाद वे यात्रा करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे में या तो उन्हें टिकट रद्द करना पड़ता है और उनके स्थान पर भेजने वाले के लिए नया टिकट लेना पड़ता है। लेकिन फिर कन्फर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए रेलवे ने यात्रियों को यह सुविधा दी है। हालांकि यह सुविधा काफी समय से मौजूद है, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप रेलवे की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 

परिवार के सदस्यों को अपना टिकट कर सकते हैं ट्रांसफर


एक यात्री अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी के नाम पर अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होगी। इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाता है और जिस सदस्य के नाम से टिकट ट्रांसफर किया गया है उसका नाम डाल दिया जाता है। 


24 घंटे पहले जमा करना होगा आवेदन


यदि यात्री सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है तो वह ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले अनुरोध कर सकता है, यह टिकट उस व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा जिसके लिए अनुरोध किया गया है। अगर किसी शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है तो शादी और पार्टी के आयोजक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ 48 घंटे पहले आवेदन करना होता है। यह सुविधा आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा एनसीसी कैडेट्स के लिए भी उपलब्ध है।

केवल एक बार ही मिलता है मौका


भारतीय रेलवे का कहना है कि टिकट का ट्रांसफर सिर्फ एक बार किया जा सकता है। यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है तो वह इसे बदल नहीं सकता, यानी अब यह टिकट किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

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ट्रेन टिकट कैसे ट्रांसफर करें?


टिकट का प्रिंट आउट ले लें।
निकटतम रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाएं।
जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है, उसका आईडी प्रूफ आधार या वोटिंग आईडी कार्ड साथ रखना होगा।
काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें।