home page

Traffic Challan: आपके वाहन का कट गया है चालान तो मिनटों में हो जाएगा माफ, करना होगा ये काम

Traffic Challan Waive Off Rules: कई लोगों के साथ अक्सर होता है कि गाड़ी चलाते हुए उनका चालान कट जाता है। अगर आपकी भी गाड़ी का चालान कटता है या कट गया है, तो आप इसे माफ भी करा सकते हैं। आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
 
 | 
Traffic Challan: आपके वाहन का कट गया है चालान तो मिनटों में हो जाएगा माफ, करना होगा ये काम

HR Breaking News (ब्यूरो) : कई लोगों के साथ अक्सर होता है कि गाड़ी चलाते हुए उनका चालान कट जाता है। हालांकि, इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि अगर आप ट्रैफिक नियमों (traffic rules) का उल्लंघन करते हैं, तो वाहन के नाम पर चालान कट जाता है। अगर आपकी भी गाड़ी का चालान कटता है या कट गया है, तो आप इसे माफ भी करा सकते हैं। हम आपको बताएंगे चालान माफ कराने का शानदार तरीका।


इस तरह माफ कराएं चालान


आप लोक अदालत में अपना चालान माफ करने, कम करने या सेटलमेंट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस मौके का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। आप घर बैठे बुकिंग करा सकते हैं लेकिन चालान जमा करने के लिए आपको कोर्ट जाना होगा।

Traffic Rule: दिल्‍ली में एंटर नहीं कर सकेगी ये गाड़ियां, दिखते ही लगेगा 20 हजार का जुर्माना

आप वाहन के मालिक हैं और कार या दोपहिया वाहन का ट्रैफिक चालान कट गया है, तो आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाना होगा और उस चालान के खिलाफ लोक अदालत के लिए एक स्लॉट बुक करना होगा। बुकिंग करते समय आपको वाहन का नंबर याद होना चाहिए क्योंकि बुकिंग के समय वाहन नंबर डालना होगा। 11 मई को सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो गई है।


वेबसाइट पर दिए गए लिंक से दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद आप अपने वाहन की नोटिस का प्रिंटआउट ले लें। दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद, आप चालान में दर्ज न्यायालय परिसर की जांच कर सकते हैं।

Traffic Rule: दिल्‍ली में एंटर नहीं कर सकेगी ये गाड़ियां, दिखते ही लगेगा 20 हजार का जुर्माना

नोटिस में लिखे गए समय और तारीख पर अदालत परिसर जाकर अपना चालान जमा करें। ट्रैफिक चालान को आपको मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट परिसर में जमा करना होगा। जहां आपका चालान तय किया जाएगा। याद रखें अगर चालान रेगुलर न्यायालय में भेजा गया तो लोक अदालत में निपटारा नहीं होगा।


वाहन चालान माफी के लिए प्रोसेस

  •  अपने चालान की माफी की बुकिंग करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाएं।
  •  डेडिकेटेड लिंक से डाउनलोड करने के बाद नोटिस का प्रिंटआउट लें।
  •  नोटिस डाउनलोड करने के बाद अपने चालान में दर्ज कोर्ट परिसर को चेक करें।
  •  नोटिस में दर्ज समय और तारीख पर अदालत परिसर में जाएं।
  •  अदालत परिसर में मजिस्ट्रेट के सामने चालान पेश करें। आप जुर्माने की राशि में कमी या छूट के लिए अपील या चुनौती दे सकते हैं।