ITR Rule Changed: सरकार ने ITR नियमों में किया बड़ा बदलाव, जान लें कहीं हो न जाए बड़ा नुकसान 

ITR filing Latest Update: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ITR  दाखिल करने के बाद आपको ई-वेरिफाई (E-Verify) करना जरूरी है. यदि तय समय सीमा में ITR वेरिफाई नहीं किया जाता तो इसे इनवैलिड माना जाता है. आइये जानते है इसकी पूरी जानकारी।

 

HR Breaking News : नई दिल्ली : आईटीआर फाइल (Filing ITR ) करने की लास्ट डेट ( ITR Filing last Date) 31 जुलाई थी और और सरकार ने इसे आगे भी नहीं बढ़ाया. यानी अगर आपने अपना ITR नहीं भरा तो आपको अब जुर्माने के साथ भरना होगा.

इस बीच सरकार ने ITR के एक बड़े नियम में बदलाव कर दिया है. सरकार ने ई-वेरिफिकेशन (e-verification) के नियम में सख्ती कर दी है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ऐसे लोगों को ई-वेरिफिकेशन (e-verification) के लिए सिर्फ 30 दिन ही मिलेंगे.


विभाग ने जारी किए आदेश!


आदेश के अनुसार, आयकर विभाग (Income tax department) ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन (e-verification) या ITR-V की हार्ड कॉपी जमा करने की समय सीमा को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है, जो कि 1 अगस्त यानी कि आज से लागू कर दिया गया है. विभाग ने 29 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर समयसीमा में बदलाव की घोषणा की थी. 

ITR deadline आईटीआर के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए नई डेडलाइन


1 अगस्त या इसके बाद अपना आयकर रिटर्न फाइल (income tax return file) करने वाले टैक्स पेयर्स पर यह नियम लागू होंगे. सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म  ITR-V इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा.


सत्यापन है अनिवार्य 


आयकर कानूनों के अनुसार, 'यदि ITR को दाखिल करने के बाद अगर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा. नियम के अनुसार आप इसे छह तरीकों से सत्यापित कर सकते हैं. आमतौर पर आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है. आइये जानते हैं कि किन-किन तरीकों से ITR को सत्यापित किया जा सकता है.

ITR deadline आईटीआर के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए नई डेडलाइन


इन तरीकों से कर सकते हैं आईटीआर ई-वेरीफाई

  • आधार ओटीपी के जरिए
  • नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
  • बैंक अकाउंट नंबर के जरिए ईवीसी
  • डीमैट खाता संख्या के जरिए ईवीसी
  •  बैंक एटीएम के जरिए ईवीसी
  •  सीपीसी, बेंगलुरु को डाक के जरिए ITR-V की साइन कॉपी भेजकर

आधार के जरिए आईटीआर ई-वेरीफाई करने का तरीका

  • अपने ई-फाइलिंग खाते के एक्सेस के लिए https://www.incometax.gov.in पर जाएं.
  • क्विक लिंक के तहत ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन सेलेक्ट करें.
  •  इसमें आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके वेरिफाई करना सलेक्ट करें. फिर ई-वेरिफाई स्क्रीन पर क्लिक करें.
  • आधार ओटीपी स्क्रीन पर चेक किए गए 'आधार डिटेल को वेरिफाई करने के लिए सहमत हूं' को सलेक्ट करें. फिर आधार ओटीपी जेनरेट करें पर क्लिक करें.
  • अपने आधार-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए 6 अंकों के ओटीपी को एंटर करने के बाद मान्य (Validate) पर क्लिक करें.
  • याद रखें कि यह ओटीपी सिर्फ 15 मिनट के लिए वैलिड है. आपको सही ओटीपी दर्ज करने के लिए तीन मौके दिए जाएंगे. स्क्रीन पर आपको एक ओटीपी एक्सपायरी काउंटडाउन टाइमर भी दिखेगा, जो ओटीपी के आने पर आपको सूचित करेगा. वहीं जब आप Resend OTP पर क्लिक करेंगे तो एक नया OTP जेनरेट होगा और आपको मिलेगा.
  • अब सक्सेस मैसेज और ट्रांजेक्शन आईडी वाला पेज आएगा. आगे इस्तेमाल के लिए ट्रांजेक्शन आईडी को संभाल कर रखें. आपने फाइलिंग पोर्टल पर जो ई-मेल और मोबाइल नंबर दिया था उसपर एक कंफर्मेशन मैसेज भी भेजा जाएगा.