वाहन चालकों के लिए आया नया नियम, मंत्रालय ने दी जानकारी, जानिए क्या है खास

HR Breaking News, नई दिल्ली, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्‍यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों को जल्द निपटान के लिए नए नियम जारी किये है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि नए नियम में दावों के जल्द निपटान को लेकर विभिन्न पक्षों के लिये समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी सूचना की प्रक्रिया तय की गयी है। नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है। मंत्रालय ने अनुसार वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।
 

इन गाड़ियों के लिए भी नया नियम

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टू-व्हीलर की ढुलाई करने वाले 'रिजिड' व्हीकल और ट्रेलर में अब तीन डेक तक की अनुमति दे दी है। ट्रेलर का वाहन ढुलाई वाला हिस्सा ड्राइवर के केबिन के ऊपर नहीं होना चाहिए। बयान में कहा गया है कि इससे ढुलाई क्षमता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी

 

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी को अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में संशोधन करते हुए रिजिड व्हीरव और ट्रेलर में टू-व्हीलर की ढुलाई के लिए अधिकतम तीन डेक की अनुमति दे दी है।

 


अलग से जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि पैसा ले जाने वाली गाड़ियों (कैश वैन) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत (बीआईएस) नियम अधिसूचित होने तक वाहन उद्योग मानक-163:2020 की न्यूनतम अनिवार्यताओं को पूरा करेंगे। इससे कैश वैन के विशेष उद्देश्यीय वाहन के रूप में विनिर्माण, टायर मंजूरी परीक्षण और पंजीकरण में मदद मिलेगी।