7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारी हो जाएं सावधान, लगातार इतने दिन की छुट्टी करने पर चली जाएगी नौकरी
7th Pay Commission : अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी एक गाइडलाइन के मुताबिक आपको बता दें कि अगर कर्मचारियों ने लगातार इतने दिन की छुट्टी की तो उनकी नौकरी जा सकती है... जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें-
HR Breaking News, Digital Desk- (7th Pay Commission) सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों पर कई सवालों के जवाब दिए हैं. इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी लगातार कितने दिन की छुट्टी ले सकता है और उसके बाद उसकी सेवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा. सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए FAQ जारी किए हैं. इसका उद्देश्य कर्मचारियों की भ्रांतियों को दूर करना और उन्हें सेवा शर्तों की पूरी जानकारी देना है.
FAQ में अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों के इनटाइटलमेंट (entitilement), लीव ट्रेवल कंसेशन (leave travel concession), लीव इनकैशमेंट, ईएल का इनकैशमेंट (Encashment of EL), पैटरनिटी लीव (paternity leave) जैसे मसलों पर सरकार की ओर से स्पष्ट जानकारी दी गई है.
फॉरेन सर्विस से जुड़े कर्मचारियों को छूट-
FAQ के अनुसार, सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई कर्मचारी (employees news) लगातार पांच साल से ज्यादा समय तक छुट्टी पर रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्त मान ली जाएंगी. फॉरेन सर्विस को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र का सरकारी कर्मचारी अगर पांच साल से ज्यादा समय तक छुट्टी पर रहा तो माना जाएगा कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. यानी कर्मचारियों को लगातार 5 साल से ज्यादा की छुट्टी लेने की इजाजत नहीं होगी.
लीव इनकैशमेंट पर क्या है नियम-
सरकार ने FAQ में कहा है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) की मंजूरी एडवांस में लेनी चाहिए, जो एलटीसी के साथ लेना सही रहेगा. कुछ मामलों में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है.
बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव (child care leave) भी सिर्फ महिलाओं को दी जाती है. अगर बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव मिल जाएगी.
पढ़ाई के लिए कितने दिन की छुट्टी-
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में अधिकतम 24 महीने की स्टडी लीव ले सकते हैं. यह छुट्टी एक बार में या अलग-अलग अवधियों में ली जा सकती है. सेंट्रल हेल्थ सर्विस के कर्मचारियों (employees) और पोस्ट ग्रेजुएट (post graduate) क्वालिफिकेशन के लिए यह अवधि 36 महीने है.