7th Pay Commission : ये काम करने वाले को अब मिलेगी 42 दिन की छुट्टी, सरकार ने बदल दी लीव पॉलिसी 

Leave policy change : हाल ही में मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की लीव पॉलिसी में तगड़ा बदलाव कर दिया है, जो कर्मचारी ये काम करता है उसे अब ज्यादा दिन की छुट्टी दी जाएगी | क्या है सरकार की ये नई leave policey , आइये नीचे खबर में विस्तार से जानते है 
 

HR Breaking News, New Delhi : केंद्र सरकार ने अंगदान के लिए अपने कर्मचारियों को 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश (casual leave) देने का फैसला किया है। बड़ी सर्जरी के बाद ठीक होने में लगने वाले समय को देखते हुए यह (7th Pay Commission) निर्णय लिया गया है। फिलहाल, इस तरह के 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान था।

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ये है नए नियम 

 कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया- जो डोनेट करता है उसके अंग को निकालने के लिए एक बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इस वजह से डोनेट करने वाले को स्वस्थ होने में समय लगता है। यह वजह है कि अवकाश की अवधि 42 दिन कर दी गई है।

इसमें अस्पताल में बिताया गया समय और इसके बाद की अवधि शामिल है। आदेश में कहा गया है कि डोनेट करने वाले का अंग निकालने के लिए की जाने वाली सर्जरी के प्रकार से परे आकस्मिक अवकाश की अधिकतम अवधि 42 दिन होगी।

डॉक्टर की सलाह जरूरी-

 अस्पताल में भर्ती होने के दिन से विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्यतः एक बार में लिया जाएगा। हालांकि, आवश्यकता (7th Pay Commission) पड़ने पर सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले इसका लाभ उठाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि इलाज करने वाले सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह पर अवकाश को अलग करने की अनुमति दी जा सकती है।

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आकस्मिक अवकाश (casual leave) को अन्य अवकाश के साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन सर्जरी की जटिलता से जुड़ी आसाधरण परिस्थितियों में सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह पर इस नियम से छूट मिलेगी।