कर्मचारियों की Gratuity कैलकुलेट करने के नियमों में बदलाव, नोटिफिकेशन जारी
HR Breaking News (डिजिटल डेस्क)। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Gratuity कैलकुलेट करने के नियमों में बदलाव हो चुका है. अब नए आधार पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलेगी. सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 2021 के आधार रिटायरमेंट के वक्त Gratuity calculate होगी. केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (Payment of Gratuity under National Pension System Rules, 2021) रूल्स, 2021 को नोटिफाई किया है.
ये भी पढ़ें : Indian Railways : रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन ट्रेनों का किराया होगा कम
यह आपकी ग्रेच्युटी से जुड़ा कानून है. ग्रेच्युटी पेमेंट (Gratuity payment) का यह रूल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा. इसमें डिफेंस सर्विस और केंद्र के लिए सिविल सर्विस के पोस्ट पर नियुक्त किए गए सिविलियन गवर्मेंट सर्वेंट भी शामिल होंगे. ये वो कर्मचारी होंगे, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है, उनके लिए यह नियम लागू होगा.
ये भी पढ़ें : 7th Pay Commission: एक महीने बाद कर्मचारियों को मिलेगा ट्रिपल बोनजा, सैलरी में मोटी बढोतरी
नए नियमों को National Pension System के अधीन रखा गया है. गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, ग्रेच्युटी के लिए आगे जो भी क्लेम किए जाएंगे, वे नए रूल के हिसाब से लागू होंगे. इसके लिए यह देखा जाएगा कि कोई सरकारी कर्मचारी कब रिटायर हो रहा है या कब रिटायर हुआ है. क्या वह डिस्चार्ज हो चुका है, क्या उसे सर्विस से रिटायर होने की अनुमति मिली है या उसकी मृत्यु हो चुकी है? कर्मचारी के साथ जो भी स्थिति होगी, वही उसका Last Working Day काउंट किया जाएगा. ग्रेच्युटी का क्लेम उसी हिसाब से किया जाएगा.
ये भी पढ़ें : Indian Railways : रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन ट्रेनों का किराया होगा कम
रिटायरमेंट Gratuity की पात्रता
नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तभी दी जाएगी जब वह अपनी नौकरी के 5 साल पूरे कर लेगा. साथ ही कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. सुपरन्यूएशन या इनवैलिडेशन की उम्र में कर्मचारी रिटायर हो या सुपरन्यूएशन की उम्र से पहले कर्मचारी रियाटर हो चुका है या रिटायर होने वाला है, या जिस नौकरी में कर्मचारी था, उस नौकरी में वह सरप्लस घोषित हो जाए और सरप्लस एम्पलॉई होने की स्थिति में स्पेशल वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट (Special Voluntary Retirement Scheme) लिया हो या केंद्र या राज्य सरकार की किसी कंपनी या कॉरपोरेशन में सर्विस या पोस्ट पाने की अनुमति मिल गई हो. केंद्र या राज्य सरकार की किसी संस्था में पोस्ट या सर्विस मिल गई हो तो ऐसे सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने के हकदार होते हैं.
ये भी पढ़ें : EPFO में बदलाव, 75 लाख कर्मचारियों पर होगा सीधा असर
Gratuity पेमेंट की गणना
नौकरी पूरे किए गए 6 महीने के कुल बेसिक सैलरी का एक चौथाई हिस्सा ग्रेच्युटी का होगा. यह हर 6 महीने पर सर्विस पूरा करने के साथ बनेगी. ज्यादा से ज्यादा कुल बेसिक सैलरी का 161/2 गुना तक हो सकता है. लेकिन, अधिकतम साढ़े 16 गुना होगी. ये बेसिक सैलरी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट या मृत्यु वाले दिन तक के आधार पर काउंट होगी. सरकारी डॉक्टर के मामले में बेसिक पेमेंट में नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी जोड़ा जाएगा.