इस दिन बदल जाएंगे Debit-Credit कार्ड से भुगतान के तरीके, RBI से किया बड़ा ऐलान
HR Breaking News, New Delhi: रिजर्व बैंक ने कार्ड से भुगतान के नए नियम जारी किए हैं। ये पहले एक जनवरी 2022 से लागू होने वाले थे। पहले इसके लागू होने की तिथि बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया। दोबारा उसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दिया गया था। ऐसे में अगर 30 सितंबर के बाद नए नियम लागू होते हैं तो इसके तहत भुगतान के लिए एक टोकन सिस्टम होगा। स्टोर संचालक ग्राहक के कार्ड का विवरण अपने पास स्टोर कर के नहीं रख सकेंगे। इससे ग्राहक या कार्ड धारक की डेटा प्राइवेसी कायम रहेगी।
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क्या है टोकन
RBI टोकनाइजेशन को "टोकन' नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ वास्तविक कार्ड विवरण के लिए जारी करेगी, यह टोकन कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिए यूनिक होगा।"
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ऑनलाइन फ्रॉड से मिलेगा छुटकारा
RBI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, डेबिट या क्रेडिट कार्ड(credit and debit cards) की जानकारी कार्ड जारीकर्ता या नेटवर्क के अलावा किसी अन्य संस्था द्वारा संग्रहीत नहीं की जा सकती है। पहले से संग्रहीत किसी भी डेटा को हटाना आवश्यक है। टोकन के साथ, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड(credit and debit cards) पर लेनदेन सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह कार्डधारकों की जानकारी को ऑनलाइन अपराधियों से सुरक्षित करके कार्डधारकों के लिए ऑनलाइन खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाएगा।
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कैसे जेनेरेट करें टोकन
- कुछ खरीदने और भुगतान लेनदेन शुरू करने के लिए किसी भी ऑनलाइन आवेदन/वेबसाइट पर जाएं।
- चेक-आउट के दौरान, अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड(credit and debit cards) का विवरण दर्ज करें।
- "RBI के निर्देशानुसार अपने कार्ड को सुरक्षित करें" या "RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कार्ड को टोकनाइज़ करें" विकल्प चुनें।
- टोकन बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दें। ईमेल या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। एक टोकन के विकल्प को चुने।
- आपके कार्ड के वास्तविक विवरण के बजाय आपका टोकन जनरेट कर दिया जाएगा।