Employe Pension : कर्मचारियों की पेंशन को लेकर आया बड़ा फैसला, इन को मिलेगा लाभ
 

Part Time Employees : हरियाणा के पार्ट टाइम काम करले वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी है तो ये खबर जरूर पढ़ लें, पजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार(State government) से कहा है कि 30 साल तक पार्ट टाईम सेवा करने वाले कर्मचारियों को पेंशन देने पर विचार करे। इस खबर से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।

 

HR Breaking News (ब्यूरो) Haryana Government : हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 30 साल तक काम करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारियो को पेंशन देने पर विचार करने को कहा है। इस संबंध में राज्य सरकार(State government) को दिशा निर्देश भी दिए है।संभावना जताई (expressed the possibility)जा रही है 2 महीने के अंदर सरकार इस पर विचार कर फैसला ले सकती है।

 

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हरियाणा के पार्ट टाइम कर्मचारियों को जल्द पेंशन का लाभ मिल सकता है। पिछले 30 साल से पार्ट टाइम सेवा देकर सेवानिवृत हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार से कहा है कि वह 30 साल तक सेवा करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारियों को पेंशन देने पर विचार करे।इस संबंध में हाई कोर्ट ने सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्‍टर को याची के पेंशन के दावे पर विचार करने का आदेश दिया है।

 

 


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, याचिकाकर्ता मेवात निवासी बुध सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसने इंप्लाइमेंट एक्सचेंज में पंजीकरण कराया था, जिसके माध्यम से उसे 1982 में शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिली थी। इसके बाद 2003 में नियमित करने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी मिलती इसके पहले ही वह सेवानिवृत हो चुका था।

 

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याची ने एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार बनाम तुलसी भाई धनजीभाई पटेल मामले में स्पष्ट किया था कि तीन दशक तक एडहाक सेवा देने वाला कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र है, इसी आधार पर पेंशन के लिए सरकार को मांगपत्र दिया था, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। याची ने हाई कोर्ट से अपील की कि  14 अक्टूबर 2019 के मांगपत्र पर निर्णय लेने का राज्य सरकार को आदेश दिया जाए। इस पर हाई कोर्ट ने डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को आदेश दिया है कि याची द्वारा सौंपे गए मांगपत्र पर 2 माह के भीतर निर्णय लिया जाए।