GST New Rates : आज से बदल गईं GST की दरें, देखें क्या सस्‍ता, क्‍या महंगा हुआ

आज से आम आदमी पर दोहरी मार पड़ने जा रही है। क्योंकि आज से कुछ जरूरी चीजों की GST में बदलाव हो गया है। अब आटा, पनीर, दही  जैसी चीजों पर भी GST लगेगी। जानिए किसके रेट्स बढ़ेंगे और किसके घटेंगे।
 
 

HR Breaking News : नई दिल्ली : GST Rates Revised : जून के आखिरी सप्‍ताह में हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में कई चीजों पर टैक्‍स की दरों में बदलाव करने का निर्णय लिया गया था। 
इससे कई चीजों के दाम पर असर पड़ा था। यह बदलाव आज से लागू हो गया है। इस बदलाव के बाद आइए जानते हैं क्‍या चीजें महंगी हुईं और क्‍या सस्‍ती?
GST Rates Revised: GST Council के 18 जुलाई से फैसले लागू होने के बाद कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, इन पर 5 प्रतिशत जीएसटी (GST) देना होगा. अब 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा. इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी के हिसाब से टैक्‍स लगाने का प्रावधान किया है। अभी तक इसपर किसी तरह का tex नहीं लगता है।


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आज से बदलाव हो जाएंगे लागू


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने जून के आख‍िरी सप्‍ताह में मीटिंग में पैकड और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था. यह बदलाव आज से प्रभावी हो गया है।

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Electric वाहनों पर भी लगेगी GST


बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर GSTछूट अब 'economy' क्‍लॉस तक सीमित होगी. आरबीआई (RBI), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी यूनिट को किराये पर देने पर कर लगेगा। बैटरी या उसके बिना Electric वाहनों पर रियायती 5 प्रतिशत GSTबना रहेगा।

इन चीजों के दाम बढ़े


पैक्‍ड मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन और मटर आद‍ि प्रोडक्‍ट. इन पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर 18% जीएसटी लगेगा.
एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी.
अस्पताल में 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्‍ट पर जीएसटी बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर द‍िया गया है।
सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, पहले यह 5 प्रतिशत था.
सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र (Waste Treatment) और शवदाहगृह (Funeral Parlor) के लिये जारी होने वाले कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. यह अबतक 12 प्रतिशत था।


कौन सी चीजें होंगी सस्‍ती?


रोपवे से वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन व अवशिष्ट निकासी सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर GST 12 से घटाकर 5 प्रत‍िशत हुआ।
ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में यूज होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है पर अब 18 की बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
कुछ ऑर्थोपेडिक लाइंस अप में जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया।