subsidy on agricultural machinery किसानों को कृषि यंत्रों पर सरकार देगी अनुदान, फटाफट करें आवेदन
HR Breaking News, डिजिटल डेस्क, कृषि विभाग हर साल किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाता है। ये यंत्र अनुदान पर किसानों को मिल रहे हैं। पिछले साल कुछ ही यंत्रों पर अनुदान था, लेकिन इस बार यह अनुदान अनेक यंत्रों पर मिलेगा। यंत्र लेने के लिए किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही उन्हें यंत्र मिलेंगे। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान जिले में कृषि यंत्र किसानों को दिए जाएंगे।
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किसानों को सीधी धान बिजाई, कपास बिजाई, ट्रैक्टर चालित स्प्रे पंप, ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर, पावर टिलर 12 एचपी से अधिक, ब्रीकेट मेकिंग, स्वचालित रीपर बाइंडर, मेज प्लान्टर, मेज थ्रेशर, न्यूमेटिक प्लान्टर पर सामान्य श्रेणी किसानों के लिए 40 प्रतिशत व महिला, अनुसूचित श्रेणी तथा छोटे किसानों के लिए 50 प्रतिशत पर अनुदान के लिए 20 मई तक आनलाइन आवेदन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडाटएग्रीहरियाणाडाटजीओवीडाटइन पर कर सकते हैं। एक किसान तीन कृषि यंत्र के लिए कर सकता है।
आवेदन व्यक्तिगत श्रेणी के लिए किसान अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। किसान को आवेदन के लिए कृषि यंत्रों के अनुसार दो लाख 50 हजार रुपये से कम अनुदान के लिए 2500 रुपये और दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक अनुदान के लिए 5000 रुपये बुकिंग राशि जमा करवानी होगी। जिले के अनुसार कृषि यंत्रों के लक्ष्य निदेशालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर यंत्रों का आबंटन ड्रा द्वारा जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
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किसान आवेदन करते समय अपनी सभी जानकारियां ध्यान से भरें क्योंकि आवेदन के बाद त्रुटि ठीक करने का जिला स्तर पर कोई प्रावधान नहीं है व गलत जानकारी देने पर आप का आवेदन रद्द हो सकता है, जिसके लिए किसान स्वयं जिम्मेदार समझा जाएगा। पांच सालों से अनुदान न लेने वाले किसानों को मिलेगा लाभ जिन किसानों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान न लिया हो उन्हें ही यह लाभ मिलेगा।
किसान जिले का स्थाई निवासी हो व किसान का परिवार पहचान पत्र हो, किसान उसी मोबाइल नंबर से आवेदन करे जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पर रजिस्टर्ड हो और उसी किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी हो जिसके नाम से मेरी फसल मेरा ब्योरा है। अनुसूचित जाति पर लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
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----अनुदान के लिए किसान के पास स्वयं का बैंक खाता व पैन कार्ड होना आवश्यक है। 50 प्रतिशत पर अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति से हो तो) या पटवारी रिपोर्ट आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आनलाइन आवेदन करते समय किसान को ट्रैक्टर की वैध आरसी, पटवारी रिपोर्ट, व स्वयं घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
प्रदीप कुमार, उपायुक्त फतेहाबाद।