High Court : इतने साल काम करने वाले कर्मचारी होंगे पक्के, कोर्ट ने कहा बहुत हुआ, अब इन्हें पक्का करो

कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया है। जिसके तहत कोर्ट ने इन कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश जारी किए है। आइए नीचे खबर में चेक करते है इन कर्मचारियों की लिस्ट।  

 

HR Breaking News, Digital Desk- झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में राज्य में दस साल से अधिक समय से कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार सिर्फ संविदा पर ही लोगों की नियुक्ति कर रही है। ऐसे में उमा देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दस साल से अधिक समय से काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों को नियमित करना होगा।

संविदा कर्मचारियों को सरकार तुरंत करें नियमित: हाइकोर्ट


अदालत ने कहा कि अब बहुत हो गया है संविदा पर नियुक्ति। राज्य सरकार को अब नियमित नियुक्ति ही करनी होगी और जो लोग पहले से संविदा पर कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार तत्काल नियमित करें। इस संबंध में नरेंद्र कुमार तिवारी सहित 30 अन्य लोगों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

उनकी ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और विपुल पोद्दार ने अदालत को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी के मामले में एक आदेश पारित कर कहा है कि दस साल से अधिक समय से काम करने वाले संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। साथ ही भविष्य में होने वाली सभी नियुक्तियां नियमित पदों पर की जाए। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने भी सभी कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया है।

संविदा कर्मचारियों ने कोर्ट में दाखिल की थी याचिका-


बता दें कि याचिका दाखिल करने वालों में परिवहन विभाग सहित अन्य विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मी शामिल हैं। इन्‍होंने वर्ष 2017 में भी झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

उसके बाद इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर विचार करने का निर्देश दिया। जिसके बाद राज्य सरकार ने इन लोगों को सेवा से हटा दिया। जिसके बाद उक्त आदेश को वर्ष 2018 में हाइकोर्ट में चुनौती दी गई।