Modi Sarkar - अब न किराएदार और न मकान मालिक किसी की भी नहीं चलेगी दबंगई, केंद्र सरकार लाई नया कानून
केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर आई है। जिसके तहत अब न किराएदार और न मकान मालिक किसी की भी नहीं चलेगी दबंगई। मोदी सरकार का यह नया कानून किरायेदार-मकान मालिक के झगड़े निपटाने के साथ देश में रेंटल मार्केट को बढ़ावा देगा.
HR Breaking News, Digital Desk- बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर मकान खाली करने के लिए गुंडों का गैंग दिखाया जाता है। लेकिन अब इस कल्पना के दिन भी लदने वाले हैं क्योंकि नया किराया कानून लाने की तैयारी हो रही है. कानून का ड्रॉफ्ट देखा जाए तो इसमें मकान खाली करने और कराने के नियम काफी सहूलियत रखी गई है.
मोदी सरकार जो नया किराया कानून लेकर आ रही है वह किरायेदार-मकान मालिक के झगड़े निपटाने के साथ देश में रेंटल मार्केट को बढ़ावा देगा. दरअसल किरायेदारी का विषय राज्य सरकारों का है लेकिन केंद्र सरकार इस पर कानूनी एकरूपता चाहती है ताकि जिन राज्यों में इन्हें संहिताबद्ध नहीं किया गया है वे एक आदर्श व्यवस्था को अपना सकें.
दिल्ली में किराया कानून को लेकर खासतौर पर दुकान मालिकों और किरायेदारों के झगड़े चल रहे हैं. इसी झगड़े से बचने के लिए अब तक सरकारें किराया कानून लागू करने से कतराती रही हैं. आजादी के बाद जो किराया कानून लाया गया उसमें किरायेदारों की जोरदार तरफदारी की गई और मकान मालिकों के हितों को नजरअंदाज किया गया. 1995 में केंद्र सरकार नया रेंट एक्ट लाई लेकिन किरायेदार दुकानदारों के विरोध के चलते 24 साल से कोई सरकार इसे लागू करने की हिम्मत नहीं कर सकी.
दिल्ली में करीब चार लाख लोग किराये पर दुकान चलाते हैं और कोई भी सरकार उन्हें नाराज नहीं करना चाहती. उन्हें नाराज मोदी सरकार भी नहीं करना चाहती थी वर्ना ये कानून पिछले कार्यकाल में ही आ जाता. अब इस कानून का मसौदा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी किया है और इस पर लोगों से भी राय मांगी गई है.
2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में करीब 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं. सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून रेंटल हाउसिंग को हतोत्साहित करते हैं. लिहाजा मालिक अपने खाली घरों को कब्जे के डर से किराये पर नहीं उठाना चाहते चाहते.
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कहता है कि किरायेदार और मालिक के बीच पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना, दोनों के हितों में संतुलन बनाते हुए न्यायिक दायरे में रहते हुए, कायम करने के मकसद से ये कानून लाया जा रहा है. लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि सरकार किरायेदार और मकान के बीच टांग फंसाकर उनके लेन-देने को औपचारिक करना चाहती है ताकि रेंट पर स्टांप ड्यूटी का पैसा खजाने में आ सके.
अभी मेट्रो शहरों को छोड़ दिया जाए तो छोटे शहरों में रेंट एग्रीमेंट का चलन नहीं हुआ है. इतना ही नहीं मेट्रो शहरों में भी काफी संख्या में छोटे मकानों का एग्रीमेंट नहीं होता है. राज्य सरकारों ने किराये पर स्टांप ड्यूटी भी अलग-अलग निर्धारित की है. महाराष्ट्र में चौथाई फीसदी के साथ 11 महीनों के रिफंडेबल डिपॉजिट पर ब्याज सरकार को देना होता है जबकि उत्तर प्रदेश में 4 फीसदी की स्टांप ड्यूटी किरायेनामे पर लगती है. हालांकि दिल्ली-नोएडा में रेंट एग्रीमेंट पर 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी है.
बहरहाल, नया कानून किरायेदारों और मालिकों दोनों के समझौते को एक व्यावसायिक रूप देता है. इसके प्रस्तावित प्रावधानों को जानना जरूरी है. इसके तहत हर जिले में रेंट अथारिटी होगी. रेंट अथॉरिटी की तैनाती जिला कलेक्टर, राज्य सरकार के आदेश से करेंगे और रेंट अथॉरिटी डिप्टी कलेक्टर रैंक का अफसर बनाया जाएगा. इसके अलावा किराया कोर्ट भी होंगे.
किरायेदारी की प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी- अचल संपत्ति किराये पर लेते ही उसकी सूचना किरायेदार और मालिक दोनों रेंट अथॉरिटी को देंगे. रेंट अथॉरिटी रेंट एग्रीमेंट मिलते ही सभी पक्षों को यूनीक आइडी नंबर देगा. साथ ही एग्रीमेंट समेत सभी दस्तावेज डिजिटल प्लेटफार्म पर एग्रीमेंट मिलने के सात दिनों के भीतर अपलोड हो जाएंगे.
अगर एग्रीमेंट की मियाद खत्म हो जाती है और किरायेनामा का नवीनीकरण नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में पुराने किरायेनामे की दर पर मासिक किराया लागू होगा लेकिन ये व्यवस्था छह महीने से ज्यादा नहीं चलेगी.
मकान मालिक-किरायेदार के संबंध ठीक हैं तो सब ठीक है. अगर झगड़ा होगा तो किरायेदार को मकान खाली करना ही होगा. मकान खाली न करने वाले किरायेदारों के लिए काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं.
एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक मकान न खाली करने पर मकान मालिक मुआवजा लेने का हकदार हो जाएगा. ये मुआवजा पहले दो महीने में किराये का दोगुना और फिर अगले महीनों में किराये का चार गुना हो जाएगा. अगर किराये का एडवांस मकान मालिक ने ले लिया है तो उसे वह खाली करते वक्त किरायेदार को लौटाना होगा. ऐसा करने में असमर्थ रहने पर उसे ब्याज समेत रकम लौटानी होगी.
मकान मालिक को किराये की रसीद देनी होगी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किराये का भुगतान होने पर बैंक ट्रांजैक्शन की पावती ही रसीद मानी जाएगी. मकान की टूट-फूट या मेंटेनेंस का जिम्मा रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक होगा. अगर ये किरायेदार नोटिस देने के बाद भी शर्तों के मुताबिक मेंटेनेंस या मरम्मत नहीं करता तो मकान मालिक मरम्मत कराकर पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट से काट सकता है. लेकिन मरम्मत की रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट से ज्यादा होने पर उसका भुगतान किरायेदार को मकान मालिक का नोटिस मिलने के एक महीने के भीतर करना कानूनन जरूरी होगा.
अगर मकान जर्जर हो जाए और मालिक मरम्मत न कराए तो किरायेदार 15 दिनों का लिखित नोटिस देकर अथॉरिटी के आदेश से एग्रीमेंट से पहले ही मकान खाली करके जा सकता है.
मकान मालिक के किरायेदार के मकान के भीतर दाखिल होने की भी शर्त है. वह किसी मरम्मत के लिए 24 घंटे पहले लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संदेश किरायेदार को देगा जिसमें मरम्मत आदि की वजह साफ लिखी होंगी. मालिक सुबह 7 से रात 8 बजे के दौरान ही मरम्मत कराने का काम कर सकेगा. जाहिर है ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको अभी तक संहिताबद्ध नहीं किया गया था. इनके संहिताबद्ध होने से जो लोग साफ सुथरा हिसाब रखना चाहते हैं उन्हें सहूलियत होगी.
लेकिन असली समस्या राजधानी दिल्ली में होगी जहां इस कानून का बहुत विरोध हो रहा है. कुछ किरायेदार सालों से दुकानों में जमे हुए हैं और मामूली किराया देकर बेशकीमती संपत्ति पर कब्जा जमाए हैं. छोटे शहरों के पुराने इलाकों में भी ऐसे अनेक मामले मिल जाएंगे. इनके लिए ये कानून कारगर साबित होना चाहिए.