New Rule  : GST से लेकर LPG बदल गए हैं सबके नियम, आज से शुरू होंगे नए नियम 

आज से देश में कई चीजों के लिए नियम बदलने वाले हैं जिसमे LPG से लेकर GST तक शामिल है।  इससे आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा क्योंकि ये सभी चीजें आम आदमी से सीधे तौर पर जुडी है।  आइये जानते हैं किस किस के बदले हैं नियम 

 
 

HR Breaking News, New Delhi : 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव आया है. इन नियमों में एलपीजी, रेलवे, बिजली,  ATF , बीमा और  GST  प्रमुख हैं. इसलिए 1 नवंबर से गैस सिलेंडर खरीदना हो या  GST  भरना हो, आपको बदले नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा. बात सबसे पहले गैस सिलेंडर की. आइए इन सभी बदलावों के बारे में जानते हैं.

1-कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे
तेल कंपनियों ने मंगलवार को कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में कमी की. यह कमी 115 रुपये की है. 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर मंगलवार से 115 रुपये सस्ता मिलने लगा है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गैस की घटती कीमतों के चलते एलपीजी के दाम में गिरावट आई है. हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाला 14 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर उसी दाम पर मिल रहा है जो दाम पहले था.

2- ATF  के दाम में वृद्धि
एक तरफ कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है तो दूसरी ओर विमान ईंधन  ATF  महंगा हो गया है. घरेलू Airlines के लिए जेट ईंधन की कीमतें दिल्ली में 1,20,362.54 रुपये प्रति किलोलीटर, कोलकाता में 1,27,023.83 रुपये प्रति किलोलीटर, मुंबई में 1,19,266.36 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 1,24,998.48 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई हैं.

दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों पर घरेलू एयरलाइनों के लिए  ATF  की कीमतें दिल्ली में 1,103.37 डॉलर प्रति किलोलीटर, कोलकाता में 1,142.04 डॉलर प्रति किलोलीटर, मुंबई में 1,099.88 डॉलर प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 1,098.59 डॉलर प्रति किलोलीटर हैं.

3- GST  में HSN कोड
1 नवंबर से  GST  के एचएसएन कोड का नया नियम जारी किया गया है. जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, वैसे टैक्सपेयर को अब 5 अंकों का एचएसएन कोड लिखना जरूरी होगा. अभी तक 2 अंकों का एचएसएन कोड दर्ज किया जाता था. हालांकि 1 अप्रैल 2022 से 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले टैक्सपेयर के लिए 4 अंकों का एचएसएन कोड का नियम अनिवार्य किया गया था. इसी साल 2022 में इस नियम में बदलाव करते हुए 6 अंकों का एचएसएन कोड दर्ज करना जरूरी किया गया था.

4-बिजली नियमों में बदलाव
दिल्ली में फ्री बिजली के नियमों में बदलाव हुआ और इसे 1 नवंबर से लागू कर दिया गया है. जिन लोगों को बिजली सब्सिडी चाहिए उन्हें इसके लिए पहले अप्लाई करना होगा. आवेदन भरना होगा तभी उन्हें फ्री बिजली का लाभ मिलेगा. इस नई स्कीम का नाम वॉल्यूंटरी सब्सिडी स्कीम यानी कि वीएसएस है. स्कीम में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी. जिन लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें 1 नवंबर से फ्री बिजली का लाभ मिलना शुरू हो गया है.

अगर कोई व्यक्ति महीने में 200 यूनिट तक बिजली खपत करता है, तो उसे एक भी रुपये का बिल नहीं देना होगा. इसी तरह महीने में 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले लोगों को 50 परसेंट सब्सिडी (800 रुपये तक) दी जाती है.

5-इंश्योरेंस के लिए KYC जरूरी
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पॉलिसी के लिए 1 नवंबर से केवाईसी डिटेल देना जरूरी कर दिया है. अभी तक गैर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए केवाईसी देना स्वैच्छिक है जिसे 1 नवंबर से जरूरी कर दिया गया है. हेल्थ पॉलिसी हो या जनरल पॉलिसी, उसके लिए ग्राहक को केवाईसी डिटेल देनी होगी. माना जा रहा है कि इससे पॉलिसी पहले की तुलना में कुछ महंगी हो जाएगी क्योंकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में केवाईसी को शामिल किया जाएगा. अभी तक केवाईसी वेरिफिकेशन अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कराएं या नहीं कराएं.

6-सिलेंडर की डिलीवरी के लिए OTP
एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी कराने के लिए ओटीपी देना जरूरी हो गया है. घर पर सिलेंडर डिलीवरी के लिए जब आप गैस बुकिंग करने चलेंगे तो आपको ओटीपी दर्ज करना होगा जो आपके मोबाइल फोन पर आया होगा. इसे डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड या डीएसी कहा जा रहा है. ओटीपी का नियम इसलिए लगाया गया है ताकि डिलीवरी में फर्जीवाड़ा रोका जा सके और सही ग्राहक को ही सिलेंडर मिल सके. इसका पायलट प्रोजेक्ट जयपुर में शुरू किया गया था और देश के कई शहरों में यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था. अब यह नियम लागू है और कंज्यूमर के मोबाइल फोन पर आए ओटीपी से ही सिलेंडर की बुकिंग होगी.