OPS : पुरानी पेंशन योजना लागू होगी या नहीं, जानिए लेटेस्ट अपडेट

पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जिसके तहत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी या नहीं। आइए नीचे खबर में जानते है सरकार की ओर से आया लेटस्ट अपडेट। 

 

HR Breaking Neews, Digital Desk- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने को कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है और कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकतीं. उन्होंने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme-OPS) बहाल करने से जुड़े सवालों के जवाब में कहा.

OPS को लेकर राज्य और केंद्र में ठनी-


वित्त मंत्री ने साफ किया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारें केंद्र से पैसा लौटाने के लिये कह रही हैं, कानून के तहत ऐसा नहीं हो सकता. इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था शुरू करने के लिये केंद्र से NPS के तहत जमा लोगों का पैसा लौटाने को कहा है.

दोनों कांग्रेस शासित राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) फिर से लागू करने को अधिसूचित किया गया है. उनका कहना है कि केंद्र कर्मचारियों का पैसा नहीं रख सकता है.

चुनावी मुद्दा बना NPS-

कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी यह व्यवस्था फिर से शुरू करने का वादा किया है. यह राज्य विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है. राज्य में 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी हैं. हिमाचल प्रदेश में चुनाव 12 नवंबर को होने हैं.

राज्यों की मांग पर FM ने क्या कहा?


सीतारमण ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून के तहत, नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के तहत केंद्रीय मद में जमा पैसा राज्यों को नहीं जा सकता. यह केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा, जो इसका योगदान कर रहे हैं. क्या हम कानून बदल सकते हैं? यह केंद्र के पास जमा कर्मचारियों का पैसा है. यह पैसा केवल लाभार्थी कर्मचारियों के पास जाएगा न कि किसी एक प्राधिकरण या इकाई के पास.

कानूनी राय ले रही इस राज्य की सरकार-
 

उन्होंने कहा कि मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रही हूं. मैं केवल कानून की बात कर रही हूं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र ने NPS के अंतर्गत पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारियों का 17,000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र लंबे समय तक पैसा नहीं रख सकता. राज्य सरकार ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है और अदालत जा सकती हैं.