पुरानी और नयी पेंशन : सरकार ने कर दिया ये बड़ा एलान, पुरानी और नयी पेंशन के अनुसार मिलेगा DA
HR Breaking News, New Delhi : केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर दी है. सरकार ने महंगाई राहत (DR) को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशनर्स एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो लोग रिटायर हुए हैं, उनको महंगाई भत्ते का भुगतान पुराने और ओरिजनल बेसिक पेंशन के आधार पर किया जाएगा. संबंधित विभाग ने इस बारे में ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है.
क्या है स्पष्टीकरण में
पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा है कि उसके पास कई सवाल आए थे, जिसमें पूछा गया था कि क्या महंगाई भत्ता मूल पेंशन पर दिया जा रहा है अथवा पेंशन पर कम्यूटेशन के बाद कम किया गया है. इस पर विभाग ने कहा कि कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत दी जाती है अथवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर. कम्यूटेड पेंशन की कटौती के बाद पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
इस स्पष्टीकरण के साथ विभाग ने पेंशनधारको की इस दुविधा को दूर कर दिया है कि उन्हें महंगाई राहत का भुगतान ओरिजनल बेसिक पेंशन के आधार पर किया जाता है न कि कम्यूटेशन के बाद घटी पेंशन के आधार पर हो रहा.
क्यों मिलती है महंगाई राहत
पेंशन नियम 2021 के उप नियम 52 के तहत पेंशन राहत का भुगतान रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच राहत के लिए किया जाता है. यह राशि पेंशनधारक या फिर उसके लाभार्थी को दी जाती है. सरकार इसमें इजाफे का ऐलान हर छमाही करती है और कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने के समय ही रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डीआर का ऐलान किया जाता है.
अब 38 फीसदी हो गया है DR
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने हाल में ही अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है, जबकि इसी अनुपात में पेंशनधारकों का महंगाई राहत बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. पेंशनधारकों के लिए इस महंगाई राहत का कैलकुलेशन कम्यूटेशन से पहले बेसिक पेंशन के आधार पर किया जाएगा. 38 फीसदी का यह महंगाई राहत 1 जुलाई, 2022 से लागू हो चुकी है. सरकार ने पिछले महीने डीए और डीआर में 4 फीसदी का एकमुश्त इजाफा किया था.