RBI Imposes Penalty: आरबीआई ने इस सरकारी बैंक को लिया लपेटे में, कहीं आपका खाता तो नहीं
HR Breaking News : नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया था। हालांकि, इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।
RBI Imposes Monetary Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सरकारी बैंक पर शिकंजा कसा है. आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है किपंजाब एंड सिंध बैंके ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया था।
आरबीआई की तरफ से पंजाब एंड सिंध बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके जवाब से भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट नहीं था. इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगा नियम उल्लंघन आरोप सही साबित हुआ. और यही वजह है कि बैंक पर सख्ती से 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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क्या कहा भारतीय रिजर्व बैंक ने?
आरबीआई ने बताया कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने बाहरी बेंचमार्क-आधारित कर्ज पर जारी कुछ बैंकिंग निर्देशों का पालन नहीं किया था. इसलिए बैंक के खिलाफ यह सख्ती दिखाई गई. हालांकि, आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाने का भारतीय रिजर्व बैंक का इरादा नहीं है।
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पंजाब एंड सिन सिंध के शेयर का क्या है हाल?
अब बात करते हैं इस बैंक के शेयर की. आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर 15.30 रुपये के स्तर पर था। शेयर के भाव में एक दिन पहले के मुकाबले 0.97 फीसदी की गिरावट आई है। बता दें कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पंजाब एंड सिंध बैंक का मुनाफा दोगुना से अधिक होकर 346 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।