ATM से कैश निकालने को लेकर RBI ने बदल दिए नियम
अगर आप भी अकसर ATM से कैश निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ATM से कैश निकालने को लेकर RBI ने नियम बदल दिए हैं। इससे जुड़ी जानकारी के लिए आइए नीचं खबर में पढ़ते हैं-
HR Breaking News (ब्यूरो)। कई बार आप जब कैश निकालने जाते हैं तो एटीएम मशीन से कैश नहीं निकलता, एटीएम मशीन में कैश नहीं होती है। एटीएम में कैश नहीं होने पर बैंकों पर पेनेल्टी लगाने की तैयारी की जा रही है। यानी अब अगर आपको एटीएम में कैश नहीं मिला तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक एटीएम में समय से कैश नहीं डालने पर बैंकों पर 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर फैसला बैंकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद लिया जाएगा।
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एटीएम से नहीं निकला कैश तो बैंकों पर जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर के मुताबिक एटीएम में समय से कैश नहीं भरने पर बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगस्त में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि एटीएम में समय पर कैश नहीं भरने पर बैंकों को दंडित किया जाएगा। आरबीईआई ने कहा था कि अगर किसी एटीएम महीने में 10 घंटे से अधिक देर तक कैश नहीं रहता है तो बैंकों पर प्रति एटीएम 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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आरबीआई ने कहा है ऐसा करने से पीछे उनका मकसद है कि एटीएम में हर समय नकदी उपलब्ध हो। खासकर ग्रमीण और छोटे शहरों में एटीएम में कैश की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना बैंकों की जिम्मेदारी हैं।