RBI ने एक और बैंक को बंद करने का दिया आदेश, न पैसा जमा ना निकल पाएगा, जानें कहीं आपका खाता तो नहीं इसमें 

RBI Action on Bank: आरबीआई ने एक और बैंक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। अब इस बैंक के ग्राहक न तो पैसा जमा कर सकेंगे न ही निकाल सकेंगे। जानें पूरी जानकारी..
 
              

HR Breaking News, New Delhi:  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अनियमितता और धांधली बरतने वाले पर सख्त कार्रवाई कर रहा है. अब इस कड़ी RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है. अब यह बैंक सामान्य तौर पर कामकाज नहीं कर पाएगा. अब इस बैंक में न ही कोई खाताधारक पैसे जमा कर सकेंगे और न ही पैसे निकाल पाएंगे. इसके चलते फिलहाल इस बैंक के खाताधारक अपना जमा पैसा नहीं निकाल पाएंगे. आइए जानिए कि यह बैंक कौन सा है और क्या जमा पैसा खाताधारकों को वापस मिल पाएगा?


 

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 RBI  ने मुंबई हाईकोर्ट(Mumbai High Court) के 12 सितंबर 2017 के आदेश का पालन करते हुए रुपया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे का लाइसेंस अब रद कर दिया है. आरबीआई का यह आदेश 6 हफ्ते बाद (22 सितंबर 2022) से लागू होगा. आरबीआई ने ने कहा कि अगर रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक को बैंकिंग कारोबार जारी रखने दिया जाएगा तो यह जनहित में नहीं होगा. इस बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है. फिलहाल यह बैंक अपने खाताधारकों का पूरा पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है. 

 

6 हफ्ते बाद बंद हो जाएगा यह बैंक 

RBI ने कहा है कि रुपया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड(Rupee Co-Operative Bank Limited) आज से 6 हफ्ते बाद अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा. आरबीआई ने कहा कि बैंक को बैंकिंग के कारोबार से प्रतिबंधित किया जाएगा. प्रतिबंध लागू होने के बाद बैंक न तो ग्राहकों से पैसे जमा करा सकेगा और न ही उन्‍हें पैसे दे सकेगा. 


को-ऑपेरेटिव बैंक को बंद करने के लिए नियुक्त होगा लिक्विडेटर


 RBI के अनुसार उसने सहकारिता आयुक्त और महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से रुपया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने को कहा है. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. 

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जानिए बैंक के खाताधारकों को कैसे वापस मिलेगा पैसा रुपया 

को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड(Co-Operative Bank Ltd.) को पहले बंद किया जाएगा. इसके बाद इसके बाद खाताधारकों के क्लेम मांगे जाएंगे. फिर इन क्लेम का निपटारा जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत होगा. इसके तहत इस बैंक में जमा 5 लाख रुपये तक सभी को वापिस किया जाएगा. इस रकम में मूलधन और ब्याज को शामिल किया जाएगा. अगर जमा पैसा 5 लाख रुपये से ज्यादा होगा तो वह डूबना तय है.