Railway Update रेल में यात्रा के दौरान ये गलती पड़ेगी भारी, खानी पड़ सकती है जेल की हवा
 

Railway Update News अगर आप भी ट्रेन (Train)  में सफर करने के शौकिन है तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे (Railway) के नियमों की अनदेखी करने पर हमें कई बार बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में आज हम आपको रेलवे के कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में बताने जा रहे है कि जिनकी अनदेखी में आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आइए नीचे खबर में जानते है कि क्या है पूरा मामला
 
 

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे (Indian Railway) को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. हर वर्ग के लोग ट्रेन में सफर करते हैं. भारत में हजारों ट्रेनें रोजाना लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं. कई लोग लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करते हैं. ऐसे में अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग देर रात (Indian Railway Night Rules) कर ट्रेन में शोर गुल करते रहते हैं. इसके चलते अन्य यात्रियों की नींद खराब होती है. अब ऐसे लोगों के खिलाफ रेलवे एक्शन कर सकता है. इसके लिए रेलवे के कुछ नियम आपको जान लेने चाहिए.

 

रात में मोबाइल पर नहीं बजा सकेंगे गाने

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में सफर के दौरान रात में 10 बजे के बाद कोई भी यात्री तेज आवाज में मोबाइल फोन पर बात नहीं कर सकेगा. इसके अलावा तेज आवाज में गाने सुनने पर भी रोक रहेगी. अगर कोई रात के वक्त लोगों की नींद खराब करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

 

रात में नहीं जलेगी लाइट

इसके अलावा ट्रेन में यात्री चैन की नींद सो पाएं, इसके लिए नाइट लाइट को छोड़कर अन्य सभी लाइट्स भी बंद रहेंगी. साथ ही ग्रुप में सफर करने वाले यात्री भी रात में तेज आवाज में बात नहीं कर सकते हैं. रेलवे के मुताबिक, रात में चेकिंग स्‍टॉफ, आरपीएफ, इलेक्ट्रीशियन, कैटरिंग स्‍टॉफ और मेंटीनेंस स्‍टाफ फ शांतिपूर्ण ढंग से काम करेंगे.

लगातार मिल रही थीं शिकायतें

दरअसल, रेलवे और रेल मंत्रालय को यात्रियों से लगातार ऐसी शिकायतें मिलती रही थीं कि रात के कुछ लोग तेज आवाज में बातें करते हैं या मोबाइल पर गाने बजाते हैं. इसी को ध्यान में रखकर रेलवे ने ये कड़े नियम बनाए हैं. इसके साथ ही यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि यदि फिर भी यात्रियों को इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो ट्रेन के स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार होंगे