Railways Rule Update ट्रेन में कीमती सामान छूटने पर न लें टेंशन, फटाफट करें ये काम
 

प्राइवेट वाहनों के ज्यादा किराए और आरामदायक सफर को लेकर हर कोई ट्रेन (train) में सफर करना पंसद करता है ऐसे में अगर सफर के दौरान ट्रेन (indain railway) में आपका कीमती सामान छूट जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है । आइए नीचे खबर में जानते है कि रेलवे (Railway New Rule) के नियमों के अनुसार ट्रेन में सामान छूटने पर हमें क्या करना चाहिए
 
 

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, Indian Railways: भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. ट्रेन में हर वर्ग के लोग सफर करते हैं. रेलवे यात्रियों को कई तरह की सुविधा मुहैया कराता है. साथ ही रेलवे यात्रियों और उनके सामान की भी सुरक्षा का ख्याल रखता है. अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और गलती से आपका सामान ट्रेन में छूट जाए, तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. ट्रेन में छूटा हुआ सामान वापस लेने का तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

 

तुरंत रेलवे अधिकारियों को दें सूचना

आपको बता दें कि रेलवे ने इसके लिए एक सिस्टम बनाया है. इसके तहत आप छूटे हुए सामान की शिकायत करके उसे वापस ले सकते हैं. इसके लिए आपको जल्द से जल्द उस स्टेशन पर पहुंचना होगा जहां से आप ट्रेन से उतरे थे. स्टेशन पर सबसे पहले रेल अधिकारियों से मिलें और उनके साथ RPF को इसकी लिखित सूचना दें. आप RPF में FIR भी दर्ज करा सकते हैं. ऐसा करने पर रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो आपका सामान खोजने के लिए जांच पड़ताल करे.

 

लिखित में दर्ज कराएं शिकायत

शिकायत में आपको अपनी बोगी और सीट नंबर बताना होगा. इसके बाद रेलवे टीम ट्रेन में जाकर आपकी सीट की जांच करेगी. अगर वहां सामान मिल जाता है, तो ऐसे में उसे नजदीकी RPF थाने में जमा कराया जाएगा. इसके साथ ही कई मामलों में बरामद किया गया सामान उसी स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है, जहां शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज करवाई है. जब रेलवे को आपका खोया हुआ सामान मिल जाएगा तो वो आपको सूचित करेंगे. इसके बाद आपको अपने सामान और यात्रा की डिटेल्स दिखानी होगी. सभी डॉक्यूमेंट्स सही होने पर आपको सामान वापस कर दिया जाएगा.

क्या है खोए हुए सामान मिलने का नियम?

अगर ट्रेन में कोई सामान मिलता है, तो उसे रेलवे स्टेशन पर जमा कराया जाता है. स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों की देखरेख में उसकी जांच होती है. अगर सामान कोई बेशकीमती चीज है, तो उसे स्टेशन पर रखा जाता है. अगर 24 घंटे के भीतर कोई मालिक सामान क्लेम करता है, तो उसे डॉक्यूमेंट्स चेक करके सामान वापस कर दिया जाता है. अगर कोई क्लेम नहीं करता तो उसे 24 घंटे बाद सामान को जोनल ऑफिस में भेज दिया जाता है.