Railways Without Tickets: अब ट्रेन में बगैर टिकट नहीं देना होगा जुर्माना, जानें नए नियम
HR Breaking News, New Delhi: कई बार हम अचानक ट्रेन पकड़ लेते हैं, उस वक्त हमारे पास टिकट भी नहीं होता। न ही हमने कोई रिजर्वेशन करवाई होती है। ऐसे वक्त में ट्रेन टीटीई आ जाए तो परेशानी का सबब बन जाता है। कई बार तो जुर्माना भी देना पड़ जाता है। रेलवे ने अचानक बगैर टिकट यात्रा करने वालों को राहत प्रदान की है।
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ट्रेनों में अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों जिनका रिजर्वेशन नहीं है उन्हें रेलवे बड़ी राहत प्रदान करने जा रहा है। मध्य रेलवे द्वारा जारी किए गए आदेश में अब तुरंत यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे जनरल टिकट जारी करने जा रहा है। इससे अब बिना रिजर्वेशन के भी यात्री जनरल बोगी में सफर कर सकेंगे। कोविड के समय से बंद की गई इस सुविधा को रेलवे 29 जून से पुन: प्रारंभ करने जा रहा है। मध्य रेलवे मुम्बई के इस सुविधा से संबंधित आदेश रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं।
डी-1 और डी-2 में बंद होगा रिवर्जेशन
रेलवे ने यात्रियों को सुविधा देने के लिए कोविड के चलते जनरल टिकट का संचालन बंद करते हुए डी-1 और डी-2 नाम से बोगी संचालित करना प्रारंभ कर दिया था। इस बोगी में बैठकर यात्रा करने के लिए भी बकायदा रिजर्वेशन कराना पड़ता था। लेकिन जिस व्यक्ति का रिजर्वेशन नहीं होता था वह यात्रा नहीं कर पाता था।
अब रेलवे ने डी-1 और डी-2 कोच को बंद करने का निर्णय लेते हुए जनरल बोगी में जनरल टिकट जारी करने का फैसला ले लिया है। इससे अब तुरंत यात्री जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। गौरतलब हो कि कोरोना काल के चलते 2 सालों से यात्री बिना रिजर्वेशन के यात्रा नहीं कर पा रहे थे।
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यात्रियों को करना पड़ रहा था परेशानी का सामना
बिना रिजर्वेशन ट्रेन टिकट के यात्रा नहीं करने देने से यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है था, लेकिन अब यात्री आसानी से ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा कर पाएंगे। यात्रियों ने बताया कि कई बार अचानक से यात्रा का प्लान बनता है, ऐसे में तुरंत रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था और उन्हें यात्रा निरस्त करना पड़ती थी, लेकिन अब बिना रिजर्वेशन के ट्रेनों में यात्रा कर पाएंगे।