रेस्टोरेंट वाले ने 40 पैसे ज्यादा लिए, इसके लिए कस्टमर ने 8 महीना लड़ा केस, अब आया कोर्ट का फैसला

उपभोक्ता कोर्ट में हर रोज नए केस समाने आते हैं। ऐसा ही एक केस में अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामाल रेस्टोरेंट वाले द्वारा कस्टमर से 40 पैसे ज्यादा लेने का है
 

HR BREAKING NEWS(Today news)।  बेंगलुरु(Bangalore) में एक शख्स से एक रेस्टॉरेंट ने बिल में 40 पैसे ज्यादा लिए, लेकिन उसे यह बात हजम नहीं हुई और वह कंज्यूमर कोर्ट (consumer court) पहुंच गया। यहीं पर उसका दांव उल्टा पड़ गया। उपभोक्ता अदालत ने फैसला सुनाते हुए रेस्टॉरेंट के मैनेजर को ही 4 हजार रुपए मुआवजा देने का हुक्म दे दिया।

  • रेस्टोरेंट का बिल देखकर भड़क गए थे बुजुर्ग

मामला मई 2021 का है। मूर्ति नाम के एक बुजुर्ग ने शहर के होटल एम्पायर (Hotel Empire) में खाना ऑर्डर किया। जब वे उसे लेने पहुंचे तो स्टाफ ने उन्हें 265 रुपए का बिल थमा दिया।

हालांकि उनका कम्पलीट बिल 264.60 रुपए था। मूर्ति ने इसके बारे में स्टाफ से पूछा, जब उन्हें सही जवाब नहीं मिला तो वह बेंगलुरु कंज्यूमर कोर्ट (Bangalore Consumer Court) पहुंचे और रेस्टॉरेंट पर लोगों को लूटने का आरोप लगाया।

  • बुजुर्ग ने केस की पैरवी भी खुद की और अब कोर्ट ने फैसला सुनाया

मूर्ति ने एक रुपए का हर्जाना मांगा और कहा कि इस घटना से उन्हें सदमा लगा है और वे परेशान हैं। 26 जून 2021 को मूर्ति ने खुद कोर्ट में अपने केस की पैरवी की। जबकि अधिवक्ता अंशुमान एम और आदित्य एम्ब्रोस ने रेस्टॉरेंट की ओर से दलील रखी।

दोनों ने तर्क दिया कि शिकायत बहुत छोटी और परेशान करने वाली थी। ऐसा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स एक्ट-2017 की धारा 170 के तहत अनुमति मिली हुई है।

  • 50 पैसे से ज्यादा हुए तो एक रुपये होगा

आठ महीने से चल रहे केस में जजों ने बताया कि भारत सरकार (Indian government) के नियमों के मुताबिक 50 पैसे से कम को इगनोर किया जाता है और ज्यादा होने पर एक रुपया ले सकते हैं। कोर्ट ने मूर्ति को समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई।

4 मार्च 2022 को कोर्ट ने 2000 रुपए रेस्टॉरेंट को और 2000 रुपए कोर्ट को बतौर फाइन देने का आदेश दिया। जिसे मूर्ति को 30 दिन में भरना होगा।