Traffic Rules : 17 लाख वाहन चालकों के लिए खड़ी हो गई मुसीबत, आज से कार्यवाही शुरू 

Rules Update : अगर आपके के पास भी वाहन है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बताया है कि  वाहन चालको के पास वैध प्रमाणपत्र होना जरूरी है। जानिए क्या है पूरी जानकारी।

 

HR Breaking News : नई दिल्ली : गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य वाहनों के खिलाफ कार्र (action) वाई शुरू कर दी गई है। अगर आपके पास भी किसी तरह का वाहन है तो यह खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है और उनसे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने को कहा है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। 


बिना PUC  के 17 लाख वाहन

अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में दिल्ली में 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कारों सहित कुल 17 लाख से अधिक वाहन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चल रहे हैं।


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भारी जुर्माना लगाने की तैयारी

एक अधिकारी ने कहा, ''हमने लगभग 14 लाख वाहन मालिकों को वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए एसएमएस भेजकर कहा है कि यदि वे इसे समय पर नहीं प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। दो-तीन महीनों के भीतर प्रदूषण का मौसम आ रहा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कुछ हद तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करें। वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए लोगों को चेतावनी देना उस दिशा में उठाया गया एक कदम है।''
इनको नही होगी परेशानी


     
अधिकारी ने कहा कि उन वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रावधान है जो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। अधिकारी ने कहा, ''उदाहरण के लिए सेना के एक retired colonel ने परिवहन विभाग को लिखा है कि उनका बेटा विदेश में है और उनका वाहन उनके गैरेज में खड़ा है। तो निश्चित रूप से जो वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं, उन्हें पीयूसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चलते पाए जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।''


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six months तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना


     
अधिकारियों के मुताबिक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र (valid PUC certificate) के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है।


चप्पल पहन कर ना चलाए वाहन 

traffic rules के अनुसार चप्‍पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। यदि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको चप्‍पल या सैंडल पहन कर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ लेता है तो इस मामले में भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल चप्पल पहनकर गियर वाले टू-व्हीलर चलाने से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है।

नियम के अनुसार चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आप को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर आप दोबारा चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है।