Panchayat Chunav हरियाणा में इस दिन प्रकाशित होगी वोटर लिस्ट, नहीं सुनी जाएंगी कोई दलील
 

Haryana Panchayat Chunav हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) वोटर लिस्ट को अंतिम रुप देने की तैयारी में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर प्रकाशित करने की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। आइए नीचे खबर में जानते हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर आयोग द्वारा हो रही तैयारियों के बारे में 
 
 

HR Breaking News डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, मतगणना के बाद बुधवार को स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के इलेक्शन की तैयारियां शुरू करेगा, क्योंकि अभी तक चुनाव में 16 महीने की देरी हो चुकी है। इलेक्शन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पंचायत, शनै:शनै वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है।

 

गत 21 जून तक मतदात सूची पर जिन लोगों ने आपत्ति और दावे दर्ज करवाए हैं, इनका निपटान 28 जून तक होगा। अब प्रशासन वोटर लिस्ट को लेकर कोई नया दावा और आपत्ति स्वीकार नहीं करेगा। यानि मतदाता सूची को लेकर लोग अब सवाल खड़े नहीं कर पाएंगे। वोटर लिस्ट को लेकर नई दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। जो दलील दी जा चुकी हैं, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपील उच्च सक्षम अधिकारी को की जा सकती है। यह अधिकारी उसका निपटान करेगा और फिर 22 जुलाई को अंतिम वोटर लिस्ट जारी करेगा। यह कार्य पूरा होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा।

 

एक जुलाई तक अपील निर्वाचक अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जिला जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक जुलाई तक अपील दायर कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन अपीलों का निपटान 6 जुलाई तक किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहता है तो उसने पहले अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा, अन्यथा उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। 22 को अंतिम प्रकाशन 23 मई से 13 जून तक ड्राफ्ट सूची तैयार की गई। इन सूची का प्रथम प्रकाशन 15 मई को हुआ। यह कार्य गत 21 जून को पूरा हो गय। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इनका निपटान 28 जून को किया जाएगा।

16 महीने की देरी जब 23 फरवरी 2021 को पंचायती राज संस्थाओं का निर्धारित पांच साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो इन्हें भंग कर दिया गया। कायदे से कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव करवाए जाने जरूरी हाेते हैं। लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए गए। क्योंकि संस्थाओं में महिलाओं की सीट निर्धारित करने से संबंधित मामला हाईकोर्ट में विचारधीन था। पिछले दिनों आयोग ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करवाई जा सकती है। आदेशों के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची अपडेट करने का कार्यक्रम जारी किया था। इसके तहत ही विभिन्न चरणों से होते हुए 22 जुलाई को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाना है।

142 पंचायतों, 5 पंचायत समिति

मालूम हो कि जिले की 142 पंचायतों, 5 पंचायत समिति और जिला परिषद के मतदाताओं की संख्या 4 लाख 41000 से ज्यादा है। अगस्त-सितम्बर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन में वोटर लिस्ट को लेकर एक-दूसरे के विरोधी सवाल खड़े करते हैं। आरोप होते हैं कि फ्लां व्यक्ति की वोट शहर में भी और गांव में भी। कई बार तो ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि एक ही पंचायत में एक व्यक्ति की दो जगह-जगह वोट बनी हुई हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी करने से पहले ऐसी शिकायतों का निपटारा करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बकायदा कार्यक्रम जारी किया जाता है। ताकि वाेटर लिस्ट त्रुटि रहित तैयार हों। पिछले दिनों आयोग ने प्रोग्राम जारी किया। उसके मुताबिक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की वार्डवाइज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की गई। इनका प्रकाशन गत 15 जून को करवाकर 21 तक आपत्ति और दावे स्वीकार किए गए।