गाजियाबाद सहित UP के इन 8 जिलों में पटाखों पर लगा बैन, नियम तोड़ने पर 1 लाख जुर्माना और 5 साल की सजा

UP News : लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल यूपी सरकार ने गाजियाबाद सहित UP (Cracker ban in UP) के 8 जिलों में पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसको लेकर नियम भी काफी सख्त बनाए गए है। अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करना हो तो इस स्थिति में सरकार द्वारा 1 लाख का जुर्माना और पाचं साल की सजा का प्रावधान बनाया गया है। 

 

HR Breaking News (cracker ban in 8 districts of UP)। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया था। हाल ही में यूपी सरकार ने भी पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यूपी के 8 जिलों में पटाखें बनाने और पटाखें (cracker ban fine) बजाने दोनों पर ही बैन लगा दिया गया है।

 

अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो उसपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पांच साल की जेल का भी प्रवधान बनाया गया है। आइए जानते हैं योगी सरकार के इस फैसले के बारे में पूरी जानकारी। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने किये निर्देश जारी


दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को पर नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court cracker ban) ने पटाखों पर बैन लगा दिया था। इसमें NCR में आने वाले यूपी के आठ जिले भी शामिल किये गए है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और यूज पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। सरकार ने पटाखों (online cracker sale ban) के प्रतिबंध के संबंध में आदेश जारी किया है। इसके साथ ही आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई करने के बारे में जानकारी दी गई है।

1 लाख का लगेगा जुर्माना


इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (UP Pollution Control Board) अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाने वाली है।  अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, दोषियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

इसके अलावा, अगर एक बार सजा मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर 5000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना (UP cracker ban) लगाया जाने वाला है। हवा की खतरनाक होती स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया।


इन जिलों में लागू हुए नियम


सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद अब यूपी सरकार ने भी इससे जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश के आठ जिलों (Craker ban in UP) में इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

ये नियम मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में पूरी तरह से प्रभावी किये जा चुके हैं। इसके तहत, इन जिलों में पटाखों (Craker ban) के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित) और यूज पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।


ऐसे करे शिकायत


प्रतिबंधित जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और यूज की शिकायत सीधे यूपी पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर की जा सकती है। अगर आप हेल्पलाइन नबर (UP Polica helpline no.) का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस स्थिति में एसएमएस के माध्यम से भी वाट्सएप नंबर 7570000100 और 7233000100 पर शिकायत भेजी जा सकती है। और उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकता है।