Haryana में घर खरीदना हुआ महंगा, जाने कितनी बढ़ गई कीमत
Haryana - हरियाणा में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह खबर अहम है। राज्य सरकार ने किफायती आवास नीति में बदलाव करते हुए अपार्टमेंट की आवंटन दरें बढ़ा दी हैं। इस फैसले के बाद AGH परियोजनाओं में मकानों की कीमतों में औसतन इतने प्रतिशत तक इजाफा हो गया है, जिससे खरीदारों पर सीधा असर पड़ेगा-
HR Breaking News, Digital Desk- (Haryana) हरियाणा सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के तहत जरूरी बदलावों को स्वीकृति दी गई।
नीति में संशोधन का उद्देश्य किफायती आवास परियोजनाओं (housing projects) को प्रोत्साहन देना और लक्षित लाभार्थियों तक सही दरों पर घर उपलब्ध कराना है। राज्य में किफायती आवास की कीमत 12 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है।
मंत्रिमंडल ने उद्योग संगठनों और डेवलपर्स से मिले अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। इन अनुरोधों में जमीन की खरीद लागत, निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतें और श्रम लागत में इजाफा प्रमुख कारण बताए गए थे, जिनके चलते किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था।
हरियाणा में एजीएच (अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग) परियोजनाओं के तहत अब अपार्टमेंट यूनिट्स की आवंटन दरों (Allotment rates of apartment units) में औसतन 10 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है।
बालकनी की दरें भी शहरों के समान की गईं-
गुरुग्राम (Gurugram) में अब 5,575 रुपये प्रति वर्गगज की दर तय की गई है, जबकि बालकनी के लिए अतिरिक्त 1,300 रुपये प्रति वर्ग फुट (अधिकतम 1.30 लाख रुपये) चुकाने होंगे। वहीं फरीदाबाद (freedabad) और सोहना में यह दर 5,450 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई है। बालकनी की दरें सभी शहरों में एक समान लागू रहेंगी।
प्रदेश के अन्य हाई और मीडियम पोटेंशियल शहरों में अफोर्डेबल फ्लैट्स (Affordable flats in medium potential cities) के लिए अब उपभोक्ताओं को 5 हजार 50 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से पैसा देना होगा। लो-पोटेंशियल शहरों के लिए 4 हजार 250 रुपये प्रति वर्ग फुट की दरें तय की गई हैं।
ये दरें उन सभी लाइसेंसों (licenses) पर लागू होंगी, जहां अब तक आवंटन नहीं हुआ है। जिन परियोजनाओं में आवेदन पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं, वहां संशोधित दरों के अनुसार अंतर राशि सफल आवेदकों से वसूल की जाएगी। हालांकि, ड्रा प्रक्रिया पुराने आवेदन नियमों के आधार पर ही आयोजित की जाएगी।
सरकार ने खाद्य सुरक्षा और औषधि नियमों में संशोधन को दी मंजूरी-
हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (Food and Drug Administration Department, Government of Haryana) के अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप-बी) सेवा नियम–2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह कदम राज्य के नियमों को भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने और खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की कार्यप्रणाली को और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
संशोधन के तहत विशेष रूप से पदनामित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक जैसे अहम पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और पेशेवर अनुभव को अपडेट किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पदों पर नियुक्त अधिकारी अद्यतन तकनीकी ज्ञान और मौजूदा मानकों के अनुरूप दक्षता रखते हों।
केंद्र सरकार के ‘खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011’ में किए गए बदलावों के बाद यह संशोधन जरूरी हो गया था। इससे राज्य में भर्ती, पदोन्नति और सेवा नियम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
हरियाणा में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष तय-
मंत्रिमंडल बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नए प्रावधानों के तहत अब कक्षा–प्रथम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष तय की गई है, जो पहले पांच वर्ष थी। यह बदलाव हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम, 2026 के तहत लागू होगा और कार्यालय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) के तहत देशभर में कक्षा-प्रथम में प्रवेश की आयु को एकरूप बनाना आवश्यक माना गया है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने 29 मार्च 2024 को सभी जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रमुखों को नए प्रवेश आयु संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे हरियाणा के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा-प्रथम की प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकेगी।