Court Decision : पत्नी का था extra marital affair तो पिता को दे दी बच्चे की कस्टडी, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला 

हाल ही में देश की अदालत में ये एक अलग मामला सामने आया जहाँ पत्नी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण बच्चे की जिम्मेवारी पिता को सौंप दी।  आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला 

 ​
 

HR Breaking News, New Delhi : पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध होने के चलते हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद पिता को बच्चे की कस्टडी सौंपने का आदेश दिया है. कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने नाबालिग बच्चे की हिरासत (Child Custody) का अधिकार पिता को देने वाले पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा. न्यूज़ एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ चल रहे अवैध संबंध के कारण नाबालिग की कस्टडी मांगी थी. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि महिला ने अपने अवैध संबंधों को अधिक महत्व दिया है और बच्चे की उपेक्षा की है.

बच्चे के साथ ससुराल छोड़ने के बाद, महिला ने नाबालिग बच्चे को उसके माता-पिता के पास चंडीगढ़ में छोड़ दिया था, जबकि वह अपने नए साथी के साथ बेंगलुरु में रहती थी. रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के माता-पिता डॉक्टर हैं और तलाकशुदा थे. उनकी पिछली शादियों से कोई संतान नहीं थी. वे एक वैवाहिक साइट पर मिले और 2011 में शादी कर ली.

सरकारी स्कीम : मैरिड कपल को हर महीने मिलेंगे 51000 रूपए , 31 मार्च कर सकते हैं अप्लाई

शादी के बाद 2015 में महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था. हालांकि दोनों में हुई तकरार के कुछ समय बाद ही महिला ने बच्चे के साथ 2018 में वैवाहिक घर छोड़ दिया. वहीं पति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों (Extra Marital Affairs) का पता चलने पर बच्चे की कस्टडी के लिए केस दर्ज करा दिया.

आपको बता दें कि फैमिली कोर्ट (Family Court) ने 3 मार्च, 2022 को एक आदेश में महिला को नाबालिग बच्चे की कस्टडी पति को सौंपने का आदेश दिया था. फैमिली कोर्ट को महिला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने पिछले फैसले को ही बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि पति ने साबित कर दिया है कि महिला बच्चे को प्राथमिकता नहीं दे रही थी.

HRA Hike : कर्मचारियों को मिल रहा डबल फायदा, DA के साथ मिलेगा HRA