Delhi High Court : लोन की EMI नहीं भर पाने वालों को बड़ी राहत, जानिये दिल्ली हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
HR Breaking News : (Loan EMI) पैसे की जरूरत पड़ने पर सबसे पहले आजकल लोग लोन लेने की और भागते हैं। लोन लेना जितना आसान है उसकी किस्तें भरना उससे भी मुश्किल है। अक्सर लोग लोन ले तो लेते हैं लेकिन कई बार समय पर लोन चुकाया नहीं जाता और ऐसी स्थिति में बैंक की तरफ से लोन लेने वाले पर दबाव डाला जाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी लोन चुका दे।
कई बार तो बैंक की तरफ से शख्स की लापता स्थिति में लुक आउट नोटिस जारी कर दिया जाता है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर किसी ने लोन लिया हो तो क्या बैंक उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर सकता है या नहीं? ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस को सुलझाते हुए इसको लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है।
लुक आउट नोटिस जारी होने पर क्या होगा?
एक केस को सुलझाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक व्यक्ति के खिलाफ जारी एलओसी यानी लुक आउट सर्कुलर को रद्द कर दिया। एलओसी को रद्द करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी शख्स के केवल लोन ने चुकाने के लिए लुक आउट नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।
साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी बताया कि लुक आउट नोटिस (look out notice) उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है जिसके खिलाफ IPC यानी इंडियन पीनल कोड के तहत संज्ञेय आरोप हो। इनके अलावा कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को पहले भगोड़ा घोषित किया गया हो तथा बाद में वह पेश हो जाता है तो उसके खिलाफ भी लुक आउट नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।
मामले को सुलझाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उस शख्स के खिलाफ जारी हुए लुक आउट नोटिस को रद्द कर दिया जिसे बैंक में दो कारों का लोन यानी ऑटो लोन में चुकाने के लिए जारी किया था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने भी कहा कि दो कारों का लोन (car loan) न चुकाने के लिए उसके मौलिक अधिकार (fundamental rights) छीने नहीं जा सकते हैं।
जस्टिस प्रसाद द्वारा कहा गया कि कार लोन न चुकाना कोई ऐसा अपराध नहीं है कि किसी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया जाए। जो शख्स जांच एजेंसी (High Court News) के सामने पेश नहीं हो रहा था और उसे भगौड़ा घोषित कर गया लेकिन वह बाद में पेश हुआ।
कोर्ट ने आगे कहा कि LOC उस शख्स के खिलाफ पेश किया जाता है, जिस पर IPC के तहत गंभीर आरोप हो और वह कोर्ट में पेश नहीं हो रहा हो।