Delhi NCR : क्या मेट्रो में ले जा सकते हैं पालतू जानवर, जानिये नियम
 

मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक नया अपडेट सामने आया है। अक्सर लोग मेट्रो में सफर करने के दौरान साथ में पालतू जानवर को ले जाते हैं। लेकिन अब मेट्रो के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब पालतू जानवरों को मेट्रो में नहीं ले जा सकते हैं। 

 

HR Breaking News (नई दिल्ली)। दिल्ली के मेट्रो ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के जीवन की सुविधा प्रदान की है। बिना ट्रैफ़िक के यात्रा के कारण मेट्रो आज लोगों का पहला विकल्प है। यही वजह है कि मेट्रो में रोजाना 40 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। सामान्य तौर पर, हर मेट्रो यात्री जानता है कि ट्रेनों की तुलना में मेट्रो में सुरक्षा नियम बहुत सख्त हैं। मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने पर यात्रियों और सामान दोनों की जांच की जाती है।

मेट्रो में चाकू और हथियार ले जाने की मनाही है, टोकन या स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा की जा सकती है, लेकिन क्या आप मेट्रो में पालतू जानवरों के प्रवेश को लेकर नियम जानते हैं? क्या आप अपने पालतू जानवरों, उदाहरण के लिए कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों या ट्यूब फिश को एक अलग टोकन से मेट्रो में लेकर जा सकते हैं?

मेट्रो के अंदर इन चीजों पर है पाबंदी-

आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीआईएसएफ के जवान ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ही नहीं, बल्कि उनके सामान पर भी पैनी नजर रखते हैं। इन नियमों के अनुसार चाकू, कैंची, तलवार, ब्लेड, बंदूक, पेचकस, प्लास, हथगोले, बारूद, पटाखे, प्लास्टिक विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ और काटने वाले हथियार ले जाना बिल्कुल मना है।

पालतू जानवरों के यह है नियम-


दिल्ली मेट्रो के सुरक्षा गाइडलाइंस के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो के अंदर पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, खरगोश, चूहे, एक्वेरियम मछली और किसी भी पक्षी जैसे पक्षी, तोता आदि को लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पालतू जानवर भी अलग टोकन लेकर मेट्रो में सफर करें तो भी सीआईएसएफ आपको इसकी इजाजत नहीं देता।

इन चीजों की भी सख्‍त मनाही-

आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो में खुला कच्चा मांस, मछली, मानव कंकाल, किसी भी जानवर का कंकाल, खून या हड्डियां, मानव शरीर के अंग, शरीर या मृत जानवरों के अंग और कोई भी आपत्तिजनक सामान ले जाने पर सख्त मनाही है।

ये चीजें ले जाने की है छूट-

केवल लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा, हैंडबैग, शॉपिंग पार्सल, पैकेज्ड फूड, 15 किलो तक वजन वाले बैग आदि जैसे उपकरणों को ट्रेनों या मेट्रो स्टेशनों के अंदर ले जाने की अनुमति दी गई है।