Employees News : कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, 31 जनवरी तक यह काम नहीं किया तो रुकेगी सैलरी और प्रमोशन
HR Breaking News (Employees News) सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया गया है। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी और प्रमोशन (Salary and promotion of employees) पर रोक लगाने की चेतावनी दे दी है। अब अगर कर्मचारी समय सीमा तक इस काम को नहीं करते हैं तो इससे उनकी सैलरी और प्रमोशन पर इफेक्ट पड़ सकता है। आइए विस्तार से खबर में जानते हैं इस बारे में-
किन कर्मियों को नहीं मिलेगी जनवरी की सैलरी
दरअसल, आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार (yogi government) ने प्रदेश के कर्मियों को आखिरी अल्टीमेटम दिया है। अगर प्रदेश के कर्मचारी ऑनलाइन 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण सब्मिट नहीं करते हैं, तो उनको जनवरी की सैलरी नहीं मिलेगी और साथ ही इसका प्रभाव आगामी प्रमोशन पर भी पड़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि सभी विभागों के सरकारी कर्मियों पर यह व्यवस्था लागू की गई है। इन विभागों में अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को शामिल किया गया हैं। इस नियम के तहत प्रदेश में तकरीबन 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी आते हैं।
कर्मचारियों को देना होता है संपत्तियों का विवरण
आपको बता दें कि यह प्रयास यूपी सरकार सेवक नियमावली (UP Government Servant Rules), 1956 के Rules-24 और उनसे जुड़े सेवा नियमों के तहत अनिवार्य किए गए हैं। नियमो के तहत कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी, पत्नी/पति और आश्रित परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा देना होता है। इस विवरण में भूमि, मकान, वाहन, बैंक बैलेंस, निवेश और आभूषण आदि शामिल होते हैं, जिसके पीछे सरकार का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
संपत्ति विवरण जमा करने के स्पष्ट निर्देश जारी
कर्मचारियों को यह स्पष्ट किया गया है कि उनको यह विवरण 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है तभी उनको जनवरी की सैलरी का लाभ मिलेगा। योगी सरकार की ओर से क्लियर कहा गया है कि इस दौरान किसी भी कर्मचारी को ढील नहीं दी जाएगी। मुख्य सचिव के आदेशों के अनुसार समयसीमा के अंदर विवरण जमा नहीं कराने पर कर्मियों का जनवरी 2026 का वेतन (January 2026 salary of employees) रोक दिया जाएगा।DDO को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ वो कर्मचारी जिन्होंने विवरण दर्ज किया है, उनको ही सैलरी बढ़ौतरी का लाभ दिया जाएगा।
DPC में नहीं होगा नाम दर्ज
जिन भी कर्मचारियों ने संपत्ति विवरण दर्ज (Employees enter property details) नहीं किया तो उन कर्मियों का 1 फरवरी 2026 से होने वाली किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति (Departmental Promotion Committee) में नाम दर्ज नहीं होगा। यानी उनके प्रमोशन पर इफेक्ट पड़ सकता है। सेवा नियमों के मुताबिक कर्मियों के इस व्यवहार को प्रतिकूल आचरण माना जाएगा और यूपी सरकार सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली (UP Government Servant Discipline and Appeal Rules), 1999 के तहत उन कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
कैसे कर सकते हैं कर्मचारी विवरण दर्ज
अभी भी कर्मचारियों के पास समय शेष है। इसके लिए बचे हुए सभी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर लॉगिन करना होगा और वहां पर प्रोपर्टी डिटेल ऑप्शन चुनकर संपत्ति का प्रकार, स्थान और मूल्य को दर्ज करना होगा। उसके बाद विभागाध्यक्ष और नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके अधीनस्थ कार्य करने वाली कर्मचारी यह विवरण समय पर अपलोड करें।