Delhi में इन वाहनों की एंट्री बैन, इस दिन तक लगी रोक
Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में वाहनों को लेकर सख्ती से नियम बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में समय समय पर वाहनों की एंट्री को लेकर नियम बनते रहते हैं। अब दिल्ली में बहुत सारे वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। हालांकि यह रोक परमानेंट नहीं। चलिए जानते हैं यह फैसला क्यों लिया गया।
HR Breaking News (Delhi News Update) देश की राजधानी दिल्ली में लगातार सरकार सख्ती दिखा रही है। राजधानी में यह कवायद साफ हवा दिलाने के लिए की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर यह फैसले लिए जा रहे हैं। अगर आप भी दिल्ली में एंट्री करना चाहते हैं तो पहले अपने वाहन को जरूर जांच लें। आइए जानते हैं सरकार के फैसले के बारे में-
ग्रैप चार लागू
दिल्ली में सरकार की ओर से एक्यूआई में हो रही बढ़ौतरी के चलते ग्रैप चार के नियमों को लागू कर दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-4) के तहत दो मुख्य प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसमें वाहनों पर सख्त प्रतिबंध जारी किए गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से ऐलान किया गया है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-IV) के तहत दो अहम नियम अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। राजधानी की हवा की स्थिति को देखते हुए इन प्रतिबंधों को जारी रखा गया है।
बिना पीयूसी के नहीं मिलेगा पेट्रोल
दिल्ली में मंत्री की ओर से कहा गया है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) (पीयूसीसी) के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस नियम को अभी आगामी आदेश तक लागू रखा जाएगा। यानी कि ग्रैप-4 के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं, इसमें जब तक स्थिति ठीक नहीं होती है पीयूसी से जुड़ा नियम स्थायी रूप से लागू रखा जाएगा।
इन वाहनों पर रहेगी रोक
दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में बाहरी वाहनों को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। दिल्ली में जो भी वाहन भारत स्टेज-VI (BS-6) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें राजधानी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस नियम को पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर लागू रखा जाएगा। इससे प्रेदूषण पर नियंत्रण रखा जाएगा।
क्या है वाहनों के लिए नियम
अब जारी किए गए नियमों के अनुसार दिल्ली में पंजीकृत पेट्रोल कारें केवल तब ही चल सकती हैं जब बीएस-IV या बीएस-VI मानक पूरे होते हों। वहीं, बीएस-III या उससे पुराने पेट्रोल वाहन सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। वहीं, दिल्ली से बाहर के वाहनों का बीएस-VI होना जरूरी है। डीजल के मामले में नियम और सख्त हैं, क्योंकि चाहे वाहन दिल्ली का हो या बाहर का, केवल बीएस-VI डीजल कारों को ही अनुमति दी गई है। जरूरी सेवाओं के वाहन चलते रहेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी पर भी यह नियम लागू नहीं होंगे।
ऐसे देखें आपका वाहन जा सकता है या नहीं
आपका वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकता है या नहीं यह देखने के लिए बीएस श्रेणी की जानकारी जरूर ले लें। इसके लिए VAHAN पोर्टल पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। इधर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर वाहन से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाती है। कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर भी बीएस स्टेज दर्ज होती है।