1 नवंबर से टोल के नजदीक रहने वालों को मिलेगा तोहफा, फास्टैग के नियमों में होगा बड़ा बदलाव
fastag new rules - राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल 1 नवंबर 2026 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। नियमों में संशोधन होने से टोल प्लाजा पर करने वाले स्थानीय वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए नीचे खबर में जानते हैं विस्तार से -
HR Breaking News - टोल प्लाजा और फास्टैग से जुड़े नियमों में सरकार समय-समय पर बदलाव करती रहती है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए रियायती लोकल एनुअल फास्टैग (Discounted Local Annual Fastag) पास की सुविधा शुरू की जाएगी।
इन लोगों को मिलेगा नए नियमों का फायदा -
यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी। इस व्यवस्था की लागू होने से उन वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, जो टोल प्लाजा के आसपास रहते हैं और नियमित रूप से गुजरते हैं, उन्हें शुल्क चुकाने में छूट मिलेगी। 26 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र की सूचना के मुताबिक, उन लोगों को रियायती पास मिलेगा जिनके पास गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत वैध और चालू फास्टैग (fastag rules) वाला मोटर वाहन है और जो संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के अंदर रहते हैं। इस योजना का व्यवसायिक उपयोग वाले वाहनों को लाभ नहीं मिलेगा।
कितना होगी सालाना पास की फीस -
स्थानीय फास्टैग (FASTag charges) का सालाना शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा की टोल प्लाजा (toll plaza) नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा में आता है या नहीं। अगर टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा में है तो सालाना 1500 रुपये का चार्ज लगेगा। वहीं अगर नगर पालिका स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर है तो वार्षिक 3,000 रुपये का चार्ज लगेगा। सरकार की ओर से ये दरें हर साल 1 अप्रैल को बदली जाती हैं। इसलिए भविष्य में सालाना शुल्क अलग हो सकता है।
सभी टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा पास -
बता दें की रियायत की स्थानीय फास्ट टैग पास सिर्फ उन टोल प्लाजा पर मान्य होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि रियायत पास सभी टोल प्लाजा पर मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं देगा। इसके अलावा जिन राष्ट्रीय राजमार्गों एक्सप्रेसवे टोल वसूली बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत होती है। वहां यह पास उपलब्ध नहीं होगा।
टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को मिलेगी रियायत -
सरकार की ओर से फास्टैग एनुअल पास (Fastag Annual Pass) की सुविधा दी जा रही है जिसके तहत पात्र निजी कार, जीप और वैन को निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर प्रति यात्रा शुल्क दिए बिना गुजरने की अनुमति होती है। यह पास एक साल या 200 यात्राओं तक मान्य होता है। 1 साल के लिए इस पास में 3000 रुपये का रिचार्ज करना होता है।
बता दें कि नए स्थानीय फास्टैग पास की सुविधा इससे अलग है। इसका उद्देश्य उन पत्र गैर व्यावसायिक पहन मालिकों को रियायत देना है, जो किसी विशेष टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और वहां से आए दिन गुजरते हैं।