हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों से जमीन खरीद के नए नियम के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
HR Breaking News (Haryana Cabinmate Meeting November 2026) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। इसमें 7 एजेंडे रखे थे, जो सभी मंजूर हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से उनकी जानकारी भी दी गई है। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 26 नवंबर को संविधान दिवस पर बुलाया गया है। इस दौरान संविधान के महत्व व लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से हरियाणा में डेवलपमेंट के कार्यों के लिए भूमि खरीद की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से नई लैंड पुलिंग पोलिसी 2026 (Haryana New Land Pooling Policy-2026) सामने लाई गई है।
जमीन मालिक को हर साल एक लाख रुपये, 50% भूमि का हिस्सा मिलेगा
सरकार की तरफ से जो नई लैंड पूलिंग पालिसी (Haryana New Land Pooling Policy-2026) लाई गई है। इसके तहत जमीन मालिकों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। नई लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026 (Haryana New Land Pooling Policy-2026) के अनुसार जमीन मालिक को परियोजना का कुल बिक्री योग्य क्षेत्र में से 50% हिस्सा दिया जाएगा। बाकी 50% हिस्सा कंपनी को हस्तांतरित होगा। इसके साथ ही डेवलप्ड प्लॉट के साथ-साथ जमीन मालिक को 4 वर्ष तक प्रति एकड़ के हिसाब से ₹100000 अंतरिम आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस फैसले को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियम आया
हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस चेंज किया गया है। अब भूमि अर्जुन के माध्यम से जमीन खरीद की जा रही है। सरकार की तरफ से नई लैंड पूलिंग पालिसी यानी नई भूमि अर्जन पॉलिसी लाई गई है, जिसको मंत्रिमंडल में मंजूरी मिली है। इसमें आधा हिस्सा किसान अथवा जमीन मालिक का होगा और आधा हिस्सा डेवलपमेंट एजेंसी का रहेगा। वहीं जमीन मालिक को पात्रता के अनुसार कुछ हिस्सा कमर्शियल साइट के रूप में भी उपलब्ध कराया जाएगा। आवासीय प्लॉट कम से कम 100 वर्ग मीटर का रहेगा व संस्थागत प्लॉट 500 वर्ग मीटर का रहेगा। वहीं औद्योगिक प्लॉट 250 वर्ग मीटर का दिया जाएगा। लैंड एंड टाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारक अपने प्रमाण पत्र आपस में जोड़कर बड़े आकार के प्लॉट के लिए संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकता है।
4 साल तक दिए जाएंगे ₹100000 प्रति वर्ष प्रति एकड़
नई लैंड पूलिंग पालिसी (Haryana New Land Pooling Policy-2026 Updates) के अनुसार जमीन देने वाले किसान या अन्य भू मालिक को आर्थिक राहत देने के लिए रुपयों का भी प्रावधान किया गया है। आर्थिक सहायता के रूप में प्रति एकड़ ₹100000 अंतरिम वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि भूमि के योगदान के अनुपात में सेल डीड के पंजीकरण की तारीख से 4 साल तक लागू रहेगी।
हरियाणा में कैबिनेट की तरफ से 16 नवंबर 2021 के अधिसूचित ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के इस्तेमाल में बढ़ेंगे विकल्प
इसके अलावा हरियाणा में मंत्रिमंडल की तरफ से कैबिनेट की तरफ से 16 नवंबर 2021 को अधिसूचित ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब प्रमाण पत्र का इस्तेमाल डेवलपमेंट प्लॉट के अलावा प्रदेश के किसी भी कम संभावित डेवलपमेंट स्कीम के रूप में किया जा सकेगा। पहले यह केवल उस डेवलपमेंट कार्य के लिए होता था, जिसके लिए इस प्रमाण पत्र को जारी किया गया हो।
ट्रैवल एजेंट पर आएगा नया नियम
हरियाणा में अब ट्रैवल एजेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी लोग बच्चों को विदेश भेजने का काम करते हैं, सरकार, हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण विनयमन नियम 2026 लेकर आ रही है। जिसको मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई है। इसका मकसद युवाओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी, अवैध भर्ती, मानव तस्करी, डंकी रूट जैसी गतिविधियों को रोकना है। नए नियम के तहत अब कोई नया एजेंट हो या पुराना सभी को पंजीकरण करना ही होगा। अगर कोई एजेंसी है तो उसके सभी कार्यालयों का अलग पंजीकरण करना होगा। पासपोर्ट सेवाएं, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, स्टडी विजा, कंसलटेंसी, टिकटिंग सेवा इसमें शामिल की गई हैं। वही रजिस्ट्रेशन के दौरान पुलिस वेरीफिकेशन होने के बाद संबंधित अधिकारी की तरफ से 30 दिन के अंदर प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जाएगा जो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। जिले के पंजीकृत सेंटरों की लिस्ट अंत्योदय सरल पोर्टल और गृह एवं पुलिस विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
लेक्चरर की भर्ती के नियमों में क्या बदलाव
कैबिनेट के अंदर हरियाणा में जूनियर लेक्चरर की भर्ती में भी नियम बदले गए हैं। हरियाणा एजुकेशन कॉलेज केडर ग्रुप सी सेवा नियम 1986 को संशोधन करने की मंजूरी दी गई है। जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए भौतिकी रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान जैसे सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास अनिवार्य रूप से होना जरूरी होगा। सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज में लैबोरेट्री अटेंडेंट के रूप में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस अनिवार्य किया गया है। प्रमोशन के लिए 12वीं पास या समान योग्यता और नियमित नियुक्ति के बाद लैबोरेट्री अटेंडेंट के रूप में 5 साल का अनुभव निर्धारित किया गया है। सीधी भर्ती की आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रहेगी।
गौशालाओं के लिए 86 करोड़ से अधिक रुपए मंजूर
हरियाणा में मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि गौशालाओं के संरक्षण और विकास के लिए पैसे मंजूर किए गए हैं। प्रदेश की 629 गौशालाओं के लिए 86 करोड़ 95 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है जो राशि गौशालाओं को प्रदान कर दी गई है।