Haryana सरकार का नीतिगत फैसला, अब पंचायती जमीन पर रास्तों के नियम में होंगे बड़े बदलाव

Haryana Government : हरियाणा सरकार जहां प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए नए-नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अब हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विकास की गति देने के लिए नीतिगत फैसला लिया है। अब सरकार जल्द ही पंचायती जमीन पर रास्तों के नियम (Rules for roads on Panchayat land) में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। खबर में जानिए इस बारे में-
 

HR Breaking News (Haryana Government) हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के विकास को नई गति दी जा रही है और विकास की रफ्तार को तेज किया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर एक नीतिगत फैसला लिया है। अब जल्द ही सरकार की ओर से पंचायती जमीन पर रास्ता बनाने के नियमों (Rules of way on ground) को कड़ा किया जाने वाला है। खबर में जानिए नियमों में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। 

 

 

क्या है सरकार के इस पहल का मकसद


सरकार का इस पहल का मुख्य मकसद पंचायतों की संपत्ति (property of panchayats) की रक्षा करना है और अवैध कब्जों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने गांवों में पंचायती जमीन पर रास्ता बनाने के नियम पहले से कहीं अधिक सख्त कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई बिल्डर, निजी कंपनी या व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट के लिए पंचायती भूमि से रास्ते की (Access Road) मांग करता है तो उसके लिए उसे पारदर्शी प्रोसेस को फॉलो करना होगा।


 अब सरपंच या चुनिंदा पंचों की परमिशन (selected arbitrators) के साथ ही पूरे गांव की ग्राम सभा में प्रस्ताव पास होना भी बेहद जरूरी है। पंचायत के तीन-चौथाई सदस्यों का समर्थन होते ही रास्ता देने की फाइल आगे जाएगी। इसके साथ ही जमीन के बदले पंचायत को बाजार दर (Market rate to Panchayat) रेट के मुताबिक भारी शुल्क का भुगतान करना होगा।

स्थानीय निवासियों ने किया कब्जा


सरकार  (Haryana Government) ने क्लियर किया है कि सार्वजनिक रास्तों, बाहरी सड़कों और तालाबों की जमीन पर जो कोई भी निर्माण किए गए हैं, उनको नियमित (Regularize) नहीं किया जाएगा और डिजिटल मैपिंग और ड्रोन सर्वे के माध्यम से उन रास्तों को पहचाना जा रहा है, जिन पर स्थानीय निवासियों ने दीवारें खड़ी कर कब्जा किया है। प्रशासन को निर्देश (Administration Instructions) दिए हैं कि ऐसे रास्तों को खाली करा दिया जाना चाहिए।

पुराने मकानों को मालिकाना हक देने का प्रोसेस 


जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार की 'मुख्यमंत्री शहरी व ग्रामीण आवास योजना' (rural housing scheme) के तहत 20 वर्षों से पुराने मकानों को मालिकाना हक देने का प्रोसेस अभी चल रहा है, लेकिन यहां भी अब नियमों को  सख्त किया ग या है। अगर कोई मकान सार्वजनिक रास्ते पर अड़ रहा है तो उसे मालिकाना हक नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जल निकासी (Drainage) और गांवों की बाहरी जमीन पर जो निर्माण बने हैं, उस किसी भी हाल में छूट नहीं मिलेगी।

क्यों लागू किए जा रहे ये सख्त नियम


बीते कुछ सालों में गौर किया गया है कि गांवों के आसपास जो निजी फार्महाउसों और कॉलोनियों को विकसित (Develop colonies) किया जा रहा है, उसके लिए पंचायती जमीन का यूज किया जा रहा था। इससे पंचायतों को आर्थिक नुकसान होने के साथ ही गांवों के आपसी भाईचारे पर प्रभाव पड़ रहा था।