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हरियाणा में उद्योग लगाना होगा आसान, सरकार ने नियमों में किया बदलाव

Haryana News : हरियाणा में उद्योग लगाना अब आसान हो जाएगा। उद्योग से संबंधित जमीन के नियमों में सरकार की और से नियमों में जरूरी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से कारोबारियों को राहत मिल सकती है। चलिए जानतें हैं इसके बारे में विस्तार से-

 

HR Breaking News (Haryana News) : हरियाणा में औद्योगिक इकाई स्थापित (haryana mein audyogik ikai sthapit) करने की योजना बना रहे कारोबारियों को जमीन के इस्तेमाल की मंजूरी के लिए लंबी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। राज्य सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन स्व-प्रमाणन की व्यवस्था लागू (Online self-certification system for industrial projects) की है। इससे आवेदक को जरूरी जानकारी दस्तावेज और निर्धारित शर्तों से संबंधित प्रमाण ऑनलाइन ही देने होंगे। इस प्रक्रिया से प्राप्त अनुमति को नगर तथा ग्राम योजना विभाग के निदेशक की ओर से जारी मंजूरी के समान मान्यता दी जाएगी।

 

भूमि उपयोग की प्रक्रिया को आसान बनाना उद्देश्य (haryana latest news) 

 

सरकार के इस कदम का उद्देश्य उद्योगों से जुड़े भूमि उपयोग की अनुमति की प्रक्रिया को सरल बनाना है। नई व्यवस्था से उद्यमियों को आवेदन के दौरान जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में सहूलियत मिलेगी। इसके लिए सरकार ने पंजाब अनुसूचित सड़कों तथा नियंत्रित क्षेत्र में अनियमित विकास पर रोक संबंधी नियम 1965 में संशोधन किया है।

गलत जानकारी देने पर रद्द होगी मंजूरी (haryana mein audyog lgane ki process)

स्वप्रमाणन की सुविधा के साथ आवेदकों की जवाबदेही भी तय की गई है। यदि कोई आवेदक आवेदन में गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, जरूरी जानकारी छुपाता है या भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर अनुमति देता है, तो ऐसी मंजूरी शुरू से ही अमान्य मानी जाएगी। यानी ऑनलाइन स्व-प्रमाणन के आधार पर अनुमति मिलने के बाद भी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

भूमि संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी (latest news haryana)

सरकार ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक परियोजना के लिए मिली अनुमति के बावजूद जमीन या भवन का उपयोग संबंधित क्षेत्र की विकास योजना में निर्धारित प्रमुख भूमि उपयोग के अनुरूप ही होना चाहिए। औद्योगिक गतिविधियों के लिए मिली मंजूरी को किसी अन्य उद्देश्य से जमीन इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं नहीं माना जाएगा।

औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि की होगी सुविधा 

इस व्यवस्था के तहत औद्योगिक उपयोग के लिए मिलने वाले मंजूरी पर नियम 26 बी, 26 सी और 26 डी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। हालांकि यह छूट केवल औद्योगिक भूमि उपयोग तक सीमित रहेगी। अन्य प्रकार के भूमि उपयोग को निर्माण संबंधी मामलों में मौजूदा नियम शर्तों का पालन ही किया जाएगा। ऐसे मामलों में विभाग के निदेशक की और से ही अनुमति दी जाएगी