Delhi की इन कॉलोनियों में तोड़े जाएंगे मकान, 19 नवंबर तक खाली करने के आदेश जारी

High Court Decision : दिल्ली में कॉलोनियों में रहने वालों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, दिल्ली की इन कॉलोनियों में 800 मकानों को गिराने को लेकर नोटिस जारी किया है। बिल्डिंग विभाग द्वारा लोगों को 19 तारीख तक घर खाली करने का समय दिया गया है।  ये लोग पिछले कई सालों से यहां रह रहे हैं और अब नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है।

 

HR Breaking News (ब्यूरो)। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में 800 परिवारों के ऊपर आशियाने का संकट मंडरा रहा है। एक आदेश के बाद सैकड़ों परिवार सड़कों पर उतरकर अपने घरों को बचाने की लड़ाई में कूद पड़े हैं। मकानों को तोड़ने के आदेश से लोगों के अंदर भारी आक्रोश है। हजारों लोगों के अंदर बेघर होने का डर बना हुआ है। नार्थ दिल्ली के बुराड़ी इलाके के झड़ौदा गांव में 800 मकानों को गिराने के हाईकोर्ट के आदेश से हड़कंप मच गया है। झरोदा वार्ड के अंतर्गत आने वाली कई कॉलोनियों को तोड़ने के लिए नोटिस चस्पा कर दिए हैं।

 

 

हाई कोर्ट ने दिए जमीन को लेकर आदेश

दरअसल, हाई कोर्ट ने राजस्व विभाग को आदेश दिया है कि बुराड़ी के झड़ौदा गांव में खसरा नंबर 28 और 29 की जमीन को खाली कराकर उसे असली मालिक को सौंप दिया जाए, ऐसे में राजस्व विभाग ने जमीन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

19 नवंबर तक का अल्टीमेटम

वहां के रहने वाले लोगों को 'अतिक्रमणकारियों' के रूप में पहचानते हुए आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया गया और निवासियों को 19 नवंबर तक संपत्ति/परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया ताकि अगले दिन विध्वंस किया जा सके।

19 के बाद एक्शन

इसमें आगे चेतावनी दी गई है कि "यदि निर्धारित समय अवधि के भीतर संपत्ति/भूमि खाली नहीं की जाती है और सौंपी नहीं जाती है, तो विध्वंस शुरू होने के बाद उक्त भूमि में पड़े सामान के किसी भी नुकसान के लिए कब्जाधारी/अतिक्रमणकारी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे"।

विचाराधीन भूमि दो एकड़, जहां अब लगभग 1,000 घर हैं, दशकों से कानूनी विवाद में फंसी हुई है, जिसे लेकर निवासियों का दावा है कि वे इससे अनजान थे। मामले में भूमि मालिक, शोभत राम, 1947 में पाकिस्तान के मोंटगोमरी (अब साहीवाल जिला) से दिल्ली चले गए और 1954 में विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम के तहत वैकल्पिक भूमि की मांग की।

जबकि उन्हें पंजाब में कुछ जमीन मिली। खोर ने अपने दावे की आंशिक संतुष्टि के रूप में शेष 2 एकड़ और 11 कृषि इकाइयां आवंटित नहीं कीं। 1961 में यह जमीन उनके बेटे राम चंदर को झाड़ौदा माजरा में दी गई थी।इसके बाद चंदर ने अदालत में याचिका दायर की और तर्क दिया कि यह ज़मीन उसके परिवार के लिए बहुत दुर्गम है और उसने इस पर कभी भी भौतिक कब्ज़ा नहीं किया। 1995 में बुराड़ी आवंटन रद्द कर दिया गया और महरौली में भूमि का एक अलग टुकड़ा आवंटित किया गया।

चंदर ने जमीन अपने नाम कर ली और खेती करने लगा, हालांकि, 1999 में महरौली आवंटन रद्द कर दिया गया और बुराड़ी आवंटन बहाल कर दिया गया। 2016 में चंदर के पोते, नीरज ने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उनके परिवार को अभी भी बुराड़ी में 2 एकड़ जमीन का कब्जा नहीं मिला है।

सड़कों पर उतरे लोग

इधर, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रशासन जिस जमीन को खाली कराना चाहता है, उस पर करीब 800 घर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां 30 से 40 वर्षों से बसे हुए हैं। अब अगर हमारे घरों को तोड़ा जाता हैं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। निवासियों के अनुसार उन्होंने स्थानीय कृषकों से जमीन खरीदी थी और 1985 में ही इस क्षेत्र में बस गए थे। एक महीने पहले, उन्होंने कहा कि भूमि और भवन विभाग ने बेदखली नोटिस लगाना शुरू कर दिया था।