2017 से नहीं मिला Income Tax Refund तो पढ़ लें ये खबर, इस दिन तक आएगा पैसा
Income tax news : बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2017 में टैक्स भरा है और रिफंड के लिए अप्लाई किया हुआ है पर अभी तक उन्हें रिफंड का पैसा नहीं मिला है और ऐसे लोगों के लिए बड़ी खबर आई है, जल्दी ही उनके खाते में ये पैसा आने वाला है
HR Breaking News, New Delhi : क्या आपका भी इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) पिछले 5 सालों से अटका हुआ है? अब आप भी राहत की सांस से सकते हैं। दरअसल, सरकार पिछले कई सालों से अटके इनकम टैक्स रिफंड के मामलों को निपटा रही है। उन व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है जिन्हें फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपना इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है। आयकर विभाग के एक आदेश के अनुसार ये व्यक्ति अब 31 जनवरी 2024 तक अपना सही रिफंड (Income Tax Refund) ले सकेंगे। इन व्यक्तियों को किसी विशेष साल के लिए अपना टैक्स रिफंड नहीं मिला है क्योंकि उनके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में रिटर्न प्रोसेसिंग की समय सीमा खत्म होने के कारण टैक्स प्रोसेस नहीं किया जा सका, जिसके कारण वह टैक्स रिफंड अटक गया।
ये शर्त पूरी होने पर मिलेगा रिफंड
अगर आपकी आईटीआर कैलकुलेशन इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की कैलकुलेशन से मैच करता है तो ही इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) जारी किया जाएगा। आपके बैंक अंकाउंट में आयकर रिफंड जमा होने से पहले धारा 143(1) के तहत एक सूचना का नोटिस आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। टैक्स विभाग के आदेश के मुताबिक वह सबसे पहले उन आईटीआर को प्रोसेस करेगा, जिन लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए टैक्स रिफंड नहीं मिला है।
पिछले पांच सालों का अटका मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड
आदेश के अनुसार यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के ध्यान में लाया गया है कि कुछ तकनीकी परेशानियों के कारण या अन्य कारणों से अगर रिफंड अटकता है, तो वह मिलना चाहिए। असेसमेंट ईयर 2018-19, 2019-20 और 2020-21, जो अन्यथा आयकर अधिनियम 1961 ('अधिनियम') की धारा 139 या 142(1) या 119 के तहत वैलिड तरीके से फाइल की गई है, उन्हें इनकम टैक्स रिफंड 31 जनवरी 2024 तक दिया जाएगा।
इन लोगों को नहीं मिलेगा पिछला अटका इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund)
- जिन आईटीआर की जांच होनी है।
- असेसी के कारणे आईटीआर किसी कारण से प्रोसेस नहीं हो पाई है।
- आईटीआर प्रोसेस जिसमें आईटीआई प्रोसेस होने के बाद ज्यादा रिफंड की डिमांड की गई है।