Income tax : सुबह सुबह आई गुड न्यूज़, इन लोगों पर लग रहा जीरो टैक्स
Income tax 2023 : टैक्सपेयर्स के लिए आज सुबह सुबह गुड न्यूज़ आई है, सरकार ने एलान किया है की इन लोगों को अब जीरो टैक्स देना होगा यानी की इन लोगों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा | किन्हे मिल रही ये छूट, आइये जानते हैं
HR Breaking News, New Delhi : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि सभी लोगों को इनकम पर टैक्स दाखिल करना होता है. कुछ लोगों को इससे छूट भी मिली हुई है.
Income Tax Return: सरकार ने दी good news , 31 जुलाई के बाद टैक्स भरने पर नहीं लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स
दरअसल, भारत में दो टैक्स रिजीम के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है. इसमें एक है नया टैक्स रिजीम और दूसरा है पुराना टैक्स रिजीम. दोनों टैक्स रिजीम के अपने अलग-अलग फायदे हैं. वहीं इन टैक्स रिजीम में लगने वाले टैक्स की स्लैब भी अलग-अलग है. ऐसे में जब भी आईटीआर दाखिल करें तो दोनों में से कौनसा विकल्प चुनना है, इसकी पूरी जानकारी रखें. वहीं अगर आईटीआर भर रहे हैं तो कुछ लोगों को इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा. आइए जानते हैं उन स्थितियों के बारे में जब लोगों को टैक्स नहीं चुकाना होता है.
Income Tax Return: सरकार ने दी good news , 31 जुलाई के बाद टैक्स भरने पर नहीं लगेगा जुर्माना
पुराने टैक्स रिजीम के मुताबिक
- 60 साल से कम उम्र के लोगों को 2.5 लाख रुपये सालाना की इनकम तक कोई टैक्स नहीं दाखिल करना होगा.
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स लगता है लेकिन 5 फीसदी रीबेट मिलने के कारण यह टैक्स बच जाता है.
- 60 साल से ज्यादा उम्र लेकिन 80 साल से कम उम्र के लोगों की 3 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
- 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
Income Tax Return: सरकार ने दी good news , 31 जुलाई के बाद टैक्स भरने पर नहीं लगेगा जुर्माना
नए टैक्स रिजीम के मुताबिक
- 3 लाख रुपये सालाना इनकम तक कोई टैक्स नहीं दाखिल करना.
- 7 लाख रुपये सालाना इनकम तक रीबेट दी जाती है. ऐसे में टैक्स बच जाता है.