Income tax : मरे हुए इंसान का भी भर सकते हैं ITR , जानिए प्रोसेस 

इनकम टैक्स भरने की last date बहुत करीब आ रही है, पर क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा भी कानून है जिसके तहत आप मरे हुए इंसान का भी इनकम टैक्स भर सकते हैं, क्या है इसका प्रोसेस, आइये जानते हैं 

 

HR Breaking News, New Delhi : किसी शख्स के मरने के बाद भी उसका इनकम कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल किया जा सकता है. ज्यादातर लोगों को इसका प्रोसेस नहीं पता होता है कि किसी मृत व्यक्ति का इनकम टैक्‍स रिटर्न कैसे भरा जाता है? आयकर विभाग कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी उसकी कोई इनकम हुई है तो उसके नाम से आयकर रिटर्न भरने की सुविधा मिलती है. मरे व्यक्ति का आयकर रिटर्न उसका कानूनी वारिस भर सकता है. इस इनकम टैक्स रिर्टन को भरने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, इसे आप घर बैठे भर सकते हैं.

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कैसे भरते हैं मृत व्यक्ति का आयकर रिर्टन?

मृत व्यक्ति का आयकर रिर्टन फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको उसका उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा. उत्तराधिकारी को सबसे पहले खुद को रजिस्‍टर कराना होगा. इसके बाद ही टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. उत्तराधिकारी को टैक्स जमा करना होगा. इसके बाद रिफंड क्‍लेम कर सकते हैं. रिटर्न फाइल न करने की स्थिति में इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट की कार्रवाई उसी तरह चलेगी जैसे जिंदा रहने पर होती है. 

ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन

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रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in/home वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद पासवर्ड और पैन कार्ड की मदद से लॉग इन करके माई अकाउंट पर जाना होगा. अकाउंट ओपन होने के बाद खुद को एक उत्तराधिकारी के तौर पर रजिस्‍टर करना होगा. इसके बाद न्‍यू रिक्‍वेस्‍ट पर क्लिक करना होगा. आगे बढ़ने पर आपको मृत व्यक्ति का पैन कार्ड, नाम और बैंक डिटेल समेत अन्य जानकारियां भरनी होंगी. जानकरी अप्रूव होने के बाद आप आईटीआर भर सकते हैं.

ऐसे भरें मृतक का आईटीआर

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वेबसाइट पर खुद को रजिस्‍टर कर लेने के बाद आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फॉर्म में दिए सभी डिटेल को भरने के बाद इसकी XML फाइल बनानी होगी. इसी फॉर्मेट में फॉर्म अपलोड करना होगा. पैन कार्ड वाले ऑप्शन में कानूनी वारिस को अपनी जानकारी देनी होगी. असेसमेंट ईयर के विकल्प को सेलेक्ट करना होगा. फॉर्म अपलोड होने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर करना होगा और फॉर्म सबमिट करना होगा. याद रहे रिर्टन भरने से पहले इनकम कैलकुलेट जरूर कर लेना चाहिए.

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