Indian Railway: ट्रेन टिकट न होने पर लगेगा भारी जुर्माना, जानिए रेलवे के नियम 
 

Train Ticket: ट्रेन में बैठने से पहले ये काम करना काफी जरूरी हो जाता है. यहां हम आपको रेलवे टिकट के बारे में बता रहे हैं. अगर आप बिना ट्रेन टिकट के रेलवे से यात्रा करते हैं तो यह दंडनीय अपराध है. बिना रेलवे टिकट के ट्रेन से यात्रा करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आइए जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी।
 
 

HR Breaking News (नई दिल्ली)।  रेलवे से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में हैं. हर रोज रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्रियों की भीड़ भी देखने को मिल सकती है. वहीं रेलवे से यात्रा करना काफी आरामदायक भी होता है और छोटी-लंबी दूरी की यात्रा भी रेलवे से कम पैसों में की जा सकती है. हालांकि रेलवे से जब भी यात्रा करें तो एक अहम बात का काफी ध्यान रखना चाहिए, वरना जुर्माना भी लग सकता है.


ट्रेन टिकट


दरअसल, ट्रेन में बैठने से पहले ये काम करना काफी जरूरी हो जाता है. यहां हम आपको रेलवे टिकट के बारे में बता रहे हैं. अगर आप बिना ट्रेन टिकट के रेलवे से यात्रा करते हैं तो यह दंडनीय अपराध है. बिना रेलवे टिकट के ट्रेन से यात्रा करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. हर रोज कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि पैसे बचाने के चक्कर में ट्रेन से बिना टिकट के यात्रा करते हैं.

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रेलवे टीटीई


ऐसे लोगों को रेलवे टीटीई पकड़ लेते हैं और ऐसे लोगों पर फिर जुर्माना भी लगाया जाता है. वहीं जुर्माना आपके सफर के लिए आने वाली टिकट से भी ज्यादा रुपयों का हो सकता है. ऐसे में रेलवे से जब भी यात्रा करें, तो एक वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें. बिना टिकट के यात्रा करने पर रेलवे अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है और सजा का प्रावधान भी हैं.

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लगता है जुर्माना


अगर बिना टिकट के यात्रा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस पर रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाती है. शख्स ने जितनी दूरी तय की है या जिस स्टेशन से ट्रेन चली है, उसके लिए सामान्य सिंगल किराया और अतिरिक्त शुल्क के रूप में 250/- रुपये या किराए के बराबर, जो भी अधिक हो वो राशि वसूल की जाती है.