Indian railway : क्या ट्रेन छूट जाने पर वापिस मिलेगा टिकट का पैसा, आप भी जानिए रेलवे का नियम 

आज रोज़ाना ट्रेन में करोड़ों यात्री सफर करते हैं और बहुत सारे लोग ट्रेन पकडन के लिए समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाते जिसकी वजह से ट्रेन छूट जाती है | वैसे तो टिकट कैंसिल करने पर आपको टिकट का रिफंड मिल जाता है पर क्या ट्रेन छूट जाने पर रिफंड मिलता है या नहीं, आइये जानते हैं क्या है इसको लेकर रेलवे के नियम 
 

HR Breaking News, New Delhi : भारत में ट्रेन के जरिए लाखों को लोग रोजाना यात्रा करते है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ट्रेन छूट जाती है.लेकिन इनमें से कई सारे लोग होते है जिनको नहीं पता होता की ट्रेन छूटनें पर रेलवे टिकट के पैसे को वापस करता हैं.


क्या करना होगा?
यदि आपका ट्रेन छूट जाता है तो आपको टिकट का पैसा वापस लेने के लिए ट्रेन छूटने के 1 घंटे के अंदर TDR फाइल करना होता है.


क्या होता है TDR?
TDR रेलवे के तरफ से यात्रीयों को दी गयी एक सुविधा है. जिसके जरिए यात्री अपने टिकट का पैसा वापस ले सकते है. इसका फुल फार्म  टिकट डिपोजिट रिसिट होता है.

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 कितने समय में मिलता है वापस?
TDR फाइल करने के बाद 60 दिनों के भीतर आप के टिकट पैसा आपको वापस मिल जायेगा.


केवल कंफर्म टिकट भर सकते है TDR
यात्री केवल कंफर्म टिकट पर ही TDR फाइल कर सकते है. TDR फाइल करने से पहले नियम और शर्ते जरूर पढ़ ले.

ट्रेन छूटने पर और क्या है ऑप्शन?
ट्रेन छूटने के बाद आप के पास एक और ऑप्शन है कि आप अपने स्टेशन से अगले दो स्टेशन पर जाकर ट्रेन पकड़ सकते है.

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