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Delhi जाने से पहले जान लें नए नियम, भरना पड़ेगा दोगुना चार्ज

Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में लोगों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। वहीं, दशहरे के तुरंत बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब होनी शुरू हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 भी लागू हो गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-
 

HR Breaking News (Delhi News Update) सर्दी के मौसम में दिल्ली वासियों को हर साल ऐसे संकट से गुजरना पड़ता है, जो बच्चे से लेकर बुढ़े तक के लिए खतरनाक होता है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि सांस के जरिए शरीर में प्रदूषण के कण शरीर के अंदर जाते हैं। अब दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान पाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ कवायद शुरू कर दी गई है।

 

 

1 नवंबर से नियम हो जाएंगे सख्त (New Rules from November)


दिल्ली में 1 नवंबर से नियम सख्त हो जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में अभी से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई है। वहीं, दिल्ली एनसीआर में ग्रैप वन भी लागू कर दिया गया है। दूसरी ओर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से जानकारी दी गई है कि 1 नवंबर से दिल्ली में कई नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। इन नियमों का पालन न करना लोगों को भारी पड़ेगा। दिल्ली में अब 1 नवंबर से मेट्रो की पार्किंग को छोड़कर सभी पार्किंग फीस दोगुनी हो जाएगी। वहीं, प्रदूषण कंट्रोल के लिए धुंआ पर्ची के बगैर कोई वाहन मिलता है तो उसका दस हजार रुपये का चालान कटेगा।  

300 से ऊपर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality index)
दिल्ली में कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक फिर से खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। 300 से ऊपर कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। हवा की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। दशहरा के बाद एकदम से वायु गुणवत्ता सूचकांक में खराबी देखने को मिली है। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया गया है। 

लगाई गई पाबंदियों 
ग्रैप सिस्टम (Grap System in Delhi) लगने से दिल्ली में पाबंदियां शुरू हो जाती है। प्रथम चरण के अनुसार निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन चलाई जाती है। सड़कों पर पानी का छिड़काव करना जरूरी हो जाता है। खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा तंदूर में कोयला व लकड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी रहती है। वाहनों पर भी खास निगरानी रखी जाती है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का जुर्माना किया जाता है। 


1 नवंबर से बदल जाएंगे दिल्ली में यह नियम (Delhi New Rules)
दिल्ली में 1 नवंबर से नए नियम लागू होंगे जो वायु गुणवत्ता सूचकांक के चलते लागू किए जाएंगे। दिल्ली के अंदर 30 एजेंसियां मिलकर प्रदूषण के खिलाफ एक्शन का काम कर रही है। दिल्ली में 1 नवंबर से सभी पार्किंग की फीस डबल (Parking Fees Double) हो जाएगी। मेट्रो की पार्किंग को छोड़कर यह सभी जगह लागू होगा। सरकारी दफ्तरों के टाइम में भी बदलाव किया जाएगा। खुले में कूड़ा जलाने पर सख्त पाबंदी रहेगी और 30 नवंबर तक मकान व किसी बिल्डिंग के खुले में ढहने का काम भी नहीं किया जाएगा। 31 जनवरी तक किसी भी तरह की डिमोलिशन पर रोक रहेगी। दिल्ली में एआई बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम को लागू किया जाएगा, जिससे जाम से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाली 3000 कंपनियां यानी फैक्ट्री सील की जा चुकी हैं, जहां पेड़ पौधे सूख गए हैं, वहां नए पौधे लगाए गए हैं। बगैर पीयूसीसी के गाड़ियां चलाने पर ₹10000 का जुर्माना वसूला जाएगा।
 

दिल्ली में कहां कितना चल रहा है एक्यूआई (AQI)
दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पंजाबी बाग में एक्यूआई (Punjabi Bagh AQI) 300 के पार जा चुका है और 304 दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुछ इलाकों में 318 एक्यूआई रिकॉर्ड हुआ है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में यह आंकड़ा 315 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद और नोएडा के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। शाम होते ही हवा की गति धीमी पड़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है। वायुमंडल में धूल और धुंए के कण फंस कर रह जाते हैं। डॉक्टरों ने सुबह शाम के समय प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनने का भी सुझाव दिया है।