ITR की लास्ट डेट बढ़ने को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट

Income tax की लास्ट डेट 31 जुलाई है और सोशल मीडिया पर इस लत डेट को आगे बढ़ाने की खबरें आ रही है पर क्या सच में इस डेट को आगे बढ़ाया जायेगा | आइये जानते हैं 
 

HR Breaking News, New Delhi : आयकर व‍िभाग की तरफ से प‍िछले द‍िनों द‍िये गए अपडेट के अनुसार चार करोड़ से ज्‍यादा आईटीआर फाइल क‍िये जा चुके हैं. हालांक‍ि अभी भी कुछ टैक्‍सपेयर्स का मानना है क‍ि व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि को बढ़ाया जाएगा. वहीं, सरकार की तरफ लगातार यह कहा जा रहा है क‍ि आईटीआर फाइल करने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

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आईटीआर की तारीख बढ़ाने की अपील

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सरकार से आईटीआर की तारीख बढ़ाने की अपील कर रहे हैं. कई लोगों ने यह भी शिकायत की है कि रिटर्न दाखिल करने का प्रयास करते समय उन्हें ई-फाइलिंग वेबसाइट पर गलत‍ियों का सामना करना पड़ा है. हालांक‍ि, आयकर विभाग का मानना ​​है कि जब तक ई-फाइलिंग पोर्टल में कोई बड़ी समस्या न हो तब तक अंत‍िम त‍िथ‍ि में क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं क‍िया जाना चाह‍िए.

आईटीआर की अंत‍िम त‍िथ‍ि पर नया अपडेट
अंत‍िम त‍िथ‍ि को आगे बढ़ाने की याचिका हर साल टैक्‍स पेयर्स की तरफ से की जाती है. इससे पहले असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए भी तय तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान चलाया गया था. कुछ टैक्स प्रोफेशनल्स का तो यहां तक ​​कहना है कि आईटीआर ड्यू डेट को 31 जुलाई से स्थायी तौर पर 31 अगस्त कर देना चाहिए.

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तय तारीख आगे बढ़ाने की नहीं सोच रही सरकार
हालांक‍ि कई र‍िपोर्ट से पुष्टि हुई है क‍ि देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और मणिपुर में हिंसा के कारण लोगों को होने वाली समस्याओं के प्रति सहानुभूति होने के बावजूद, सरकार नियत तारीख को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही है. 26 जुलाई तक दाखिल किए गए रिटर्न के आधार पर यह साफ होता है क‍ि टैक्‍सपेयर्स को किसी भी एक्सटेंशन का इंतजार नहीं करना चाहिए. 31 जुलाई की डेडलाइन में अभी तीन द‍िन बाकी हैं. इसलिए, जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन्हें अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए.

प‍िछले द‍िनों ई-फाइलिंग वेबसाइट पर डाटा से पता चला क‍ि 26 जुलाई तक 4.75 करोड़ से ज्‍यादा आईटीआर फाइल क‍िये जा चुके हैं. इसके अलावा 4.2 करोड़ टैक्‍सपेयर्स के आईटीआर वेर‍िफाई हो चुके हैं. 

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ITR कहां फाइल करें और ध्‍यान रखने वाली बातें
आप अपना रिटर्न सीधे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर या किसी टैक्स-फाइलिंग वेबसाइट के जर‍िये दाखिल कर सकते हैं. ये वेबसाइट रिटर्न दाखिल करने के लिए मामूली शुल्क लेती हैं. आप अपनी ओर से रिटर्न दाखिल करने के लिए सीए की मदद भी ले सकते हैं.