Noida में बड़ी कार्रवाई, कई बिल्डिंग हुई अवैध घोषित, तोडफोड़ की बन रही प्लानिंग
Noida News : हाल ही में योगी सरकार ने राज्यवासिलों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अब नोएडा में कई बिल्डिंग को अवैध (Illegal property in Noida) घोषित किया जाने वाला है। इसकी वजह से राज्यवासियों को काफी मुश्किलों का सामन करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं योगी सरकार कहां की बिल्डिंग को अवैध घोषित करने वाली है।
HR Breaking News (UP News)। योगी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। नोएडा में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा अथॉरिटी द्वारा अब अवैध बिल्डिंग (Illegal property in Noida News) की तोड़फोड़ करने का आदेश जारी कर दिया है।
इसकी वजह से उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, जिन्होंने यहां पर प्रॉपर्टी का अवैध निर्माण किया है। सरकार के इस फैसले ने बिल्डरों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है।
यहां की जमीन को घोषित किया अवैध
नोएडा प्राधिकरण ने बरौला में हनुमान मंदिर के पास नौ खसरा नंबरों पर बनी कई कॉमर्शियल बिल्डिंगों (Commercial Buildings in UP) को अवैध घोषित कर दिया है। इनके खसरा नंबरों की लिस्ट प्राधिकरण की ओर से विज्ञापन छापकर जारी की गई है।
प्राधिकरण का मानना है कि यह बिल्डिंगें शीघ्र ही ध्वस्त होने वाली है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह भूमाफियाओं (UP Goverment action for Land mafias) के झांसे में आकर यहां पर खरीद-फरोख्त को न करें।
इन भूमि पर बनी बिल्डिंगे होगी अवैध
नोएडा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को एक विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन में नोएडा प्राधिकरण की ओर से बताया गया है कि सलारपुर (Salarpur News) के खसरा संख्या 582, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608 और 609 की भूमि पर बनी बिल्डिंगें अवैध हैं, जो बरौला में हनुमान मूर्ति के आस-पास हैं।
भूमाफियाओं ने किया ये काम
इनकी पूर्व दिशा में विश्वकर्मा रोड और उत्तर में डीएससी रोड, पश्चिम ममें बरौला की आबादी तथा दक्षिण में हनुमा न मंदिर के मध्य स्थित हैं, इनकी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्राधिकरण (Noida devlopment authority) द्वारा की जाएगी।
जिसकी पत्रावली पर काम चल रहा है। इन्हें शीघ्र ही ध्वस्त किया जाने वाला है। वहीं कुछ भूमाफियाओं ने इस जमीन (Land acquisition) पर दुकानें बनाकर बेच दी हैं, जोकी पूरी ही तरह से गलत हैं।
ऐसे में सरकार ने लोगों से अपील की है कि इन खसरा नंबरों पर बनी अवैध बिल्डिंगों में किसी भी तरह की संपत्ति की खरीद-फरोख्त न करें।
प्रदूषण विभाग को भेजा नोटिस
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPCB Latest Project) ने सुपरटेक बिल्डर को नोटिस भेज दिया है। कार्रवाई के लिए मुख्यालय को डिटेल रिपोर्ट भेजने के साथ डीएम को भी पत्र लिख दिया गया है। यह कार्रवाई जनरेटर न हटाने पर की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व (UP News) में बिल्डर पर 40 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।
ग्रेटर नोएडा में जनरेटर लगाने का आरोप
सुपरटेक बिल्डर की ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ईकोविलेज-टू सोसाइटी में दो जनरेटर को लगा दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि मानकों के मुताबिक चिमनी नहीं लगी है, जिसकी वजह से जनरेटर (Pollution control actions in UP) का धुआं पास की सोसाइटी पंचशील ग्रीन्स-1 के फ्लैटों में पहुंच जाता है। इस पर निवासियों ने मामले की शिकायत यूपीपीसीबी से की थी।
विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर बिल्डर ने 12 अगस्त को एक जनरेटर तो हटा लिये हैं। हालांकि दूसरा अब तक नहीं हटाया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) के क्षेत्रीय अधिकारी ने बिल्डर को वजह बताओ नोटिस जारी किया है।
मुख्यालय स्तर पर होगी कार्रवाई
इस नोटिस में और अन्य बिंदुओं की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई है। अधिकारियो द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक बिल्डर पर अब मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की जाने वाली है। इसके अलावा आईजीआरएस पोर्टल (IGRS Portal) पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।