New labour Rule : हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी, सरकार इस दिन लागू करेगी ये कानून
Big breaking news : सरकारी नौकरी करने वालों की मौज होने वाली है क्योंकि सरकार नए Labour rule लागू करने जा रही है जिससे अब कर्मचारियों को हफ़ती में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन छुट्टी होगी, आइये जानते हैं क्या है नए नियम
HR Breaking News, New Delhi : मोदी सरकार नया श्रम कानून लाने जा रही है। अगर यह लागू हुआ तो हफ्ते में सिर्फ चार दिन काम करना होगा। वहीं, आपका पीएफ काॅन्ट्रीब्यूशन (PF Contribution) भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। आइए जानते हैं कि नए श्रम कानून के लागू होने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा?
सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी
काफी लम्बे समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी हो। नया श्रम कानून लागू होने के बाद हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। लेकिन दिन में काम के घंटे को 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया जाएगा। अगर कंपनी 12 घंटे के वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। यानी हफ्ते में कर्मचारियों को 48 घंटे काम करना होगा। बता दें, 12 घंटे के शिफ्ट में कर्मचारियों को दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी।
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नए श्रम कानून लागू होने से आपकी जेब पर पड़ेगा क्या असर?
नए लेबर कोड के अनुसार कर्मचारी का मूल वेतन का कुल वेतन 50% या उससे अधिक होना चाहिए। अगर ये हुआ तो आपका पीएफ काॅन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इससे जहां कर्मचारियों की भारी बचत होगी। वहीं, इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। हालांकि, नए लेबर कोड लागू होने के बाद पेंशन की रकम में भी इजाफा होगा। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, इंसेटिव में भी इजाफा हो सकता है।
बता दें, पहले इसे एक अक्टूबर 2021 को ही लागू किया जाना था। लेकिन तब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र सरकार ने लागू नहीं किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इसे जल्द ही लागू कर सकती है। हालांकि, ये सब अभी अटकलें ही हैं। सरकार की तरफ से इसे लागू करने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।
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