Haryana में बनेगी नई सड़क, 6 गांवों में बढ़ेंगे जमीन के दाम, होगा भूमि का अधिग्रहण
Road Project : हरियाणा में ट्रेफिक के दबाव को कम करने के लिए और विकास की तेजी के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। अब हरियाणा में एक नई सड़क के निर्माण का प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया है। प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 6 गांवों की जमीनो को लिया जाना है, जिससे इन गांवों के जमीन के दाम आसमान छूएंगे। आइए खबर मे जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
HR Breaking News (Haryana News) हरियाणा की सड़क व्यवस्था को सुधारने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। अब सरकार की एक बड़ी पहल के तहत दिल्ली एनसीआर में नए सड़क प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है और इस सड़क (Delhi NCR Haryana Road Projects) निर्माण के लिए 6 गांवो की जमीन का भूमि अधिग्रहण किया जाएगा और साथ ही इसके लिए जमीन मालिकों को बंपर मुआवजा दिया जाएगा। आइए खबर में जानते हैं कि इस सड़क मार्ग के लिए किन गांवों की जमीन को लिया जाना है।
किन इलाकों को जोड़ेगी ये सड़क
दरअसल, आपको बता दें कि नई सड़क के जरिए गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड (Gurugram-Faridabad Road) को गुरुग्राम-सोहना रोड (Gurugram-Sohna Road) से कनेक्ट करने की तैयारी चल रही है। विभाग की ओर से सड़क के निर्माण के लिए 6 गांवों की 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है।
सड़क के लिए ली जाएगी ये जमीन
प्रोजेक्ट को लेकर जिन इलाकों की जमीन ली जानी है, उन्हें 31 दिसंबर 2023 को सोहना क्षेत्र के गांव बहरामपुर की करीब 26 एकड़ जमीन के लिए अधिग्रहण नोटिस जारी (Acquisition notice for land) किया गया था, उल्लावास की 17 एकड़ जमीन के लिए अधिग्रहण नोटिस और कादरपुर की 77 एकड़, मैदावास की 50 एकड़, घूमसपुर की 54 एकड़ और बादशाहपुर की 51 एकड़ जमीन के लिए अधिग्रहण नोटिस को जारी किया गया था।
नोटिसों के खिलाफ हुई याचिका दायर
बता दें कि जमीन मालिकों की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Haryana High Court) में इन नोटिसों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर होने के बाद इन सड़कों के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट में पहुंचने के बाद हाईकोर्ट में यह मामला लंबे समय तक चला।
हाईकोर्ट ने किसके हक में सुनाया फैसला, जमीन मालिकों को कैसे मिलेगा मुआवजा
हाईकोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Urban Development Authority) और भूमि अधिग्रहण विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया है। मार्च में दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि जमीन का अधिग्रहण (acquisition of land) पुरानी पॉलिसी के तहत किया जाएगा, लेकिन इसके लिए जमीन मालिकों को मुआवजा साल 2013 की भूमि अधिग्रहण नीति के मुताबिक दिया जाएगा।
कब शुरू होगा 150 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण का काम
उसके बाद विभाग की तरफ से भूमि अधिग्रहण अधिनियम (Land Acquisition Act) की धारा 6 के तहत जमीन मालिकों को नोटिस (Notice to land owners) जारी किए गए हैं। इसके लिए धारा 9 के तहत अवॉर्ड का ऐलान किया जाएगा और जमीन मालिको के लिए मुआवजे का वितरण पूरा होते ही 150 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का काम शुरू हो जाएगा।
किन गांवों की जमीन से होगा अधिग्रहण
हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद सोहना रोड से दिल्ली-जयपुर हाईवे (Delhi-Jaipur Highway) को कनेक्ट करने वाली ग्रेटर एसपीआर प्रोजेक्ट को लेकर भी अधिग्रहण प्रोसेस का काम शुरू कर दिया गया है। hsvp और विभाग ने इस मामले से जुड़ी फाइल मुख्यालय के भेज दी है, लेकिन इसके लिए जमीन मालिकों को मुआवजा (compensation to land owners) साल 2013 की नीति के तहत दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जिन गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उन गांवों में अकलीमपुर, टीकली, सकतपुर, शिकोहपुर, नौरंगपुर, बाढ गुर्जर, मानेसर और नैनवाल गांवों का नाम शामिल है।
भूमि अधिग्रहण के साथ इन चीजों का होगा रिव्यू
शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार इन सड़कों के निर्माण (Delhi,s construction of roads) को लेकर डीएस ढेसी की अध्यक्षता में 16 दिसंबर को बैठक की जाएगी। इस बैठक में सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति के साथ ही वाटिका चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक बनाई जाने वाली एलिवेटेड रोड और वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ निर्माण का भी रिवियू किया जाएगा।