Pan Card - पैन कार्ड को लेकर 13 करोड़ लोगों ने नहीं किया ये काम, कहीं आप भी तो नहीं इनमें शामिल
PAN Aadhaar Card Link: पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। दरअसल पैन कार्ड को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि पैन कार्ड को लेकर 13 करोड़ लोगों ने नहीं किया ये काम। ऐसे में चेक कीजिए कहीं आप तो नहीं है इनमें शामिल।
HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Tax) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने रविवार को जानकारी देते हुए मीडिया को बताया है कि अब तक 61 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स में से 48 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक (PAN Aadhaar Link) कर दिया है.
वहीं कुल 13 करोड़ ऐसे लोग भी है जिन्होंने आधार को पैन से अबतक लिंक नहीं किया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग 31 मार्च 2023 की डेडलाइन तक (PAN Aadhaar Link Deadline) आधार को पैन से लिंक नहीं कराएंगे उन्हें कई पैन कार्ड से जुड़े बिजनेस के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे.
CBDT के चेयरमैन ने कही यह बात-
बजट 2023 (Budget 2023) के बाद पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए CBDT के चेयरमैन ने कहा कि अब तक देश में 61 करोड़ नागरिकों को पैन कार्ड इनकम टैक्स द्वारा जारी किया जा चुका है.
इसमें से कुल 48 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक कर दिया है. वहीं 13 करोड़ ऐसे लोग है जिन्होंने अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया है. ऐसे में हम लगातार लोगों को यह सलाह दे रहे हैं कि वह इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर दें. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह कई तरह की पैन संबंधित सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे.
पैन को आधार से लिंक करना है अनिवार्य-
आपको बता दें कि पहले भी सरकार कई बार पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की डेडलाइन कई बार आगे बढ़ा चुकी है. सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि पैन और आधार को 31 मार्च, 2023 तक लिंक करना अनिवार्य है. अगर यह दोनों लिंक नहीं होंगे तो पैन कार्ड तो निष्क्रिय माना जाएगा. ऐसी स्थिति में आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल कर पाएंगे और न ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे.
इसके साथ ही आपको बैंक खाता खुलवाने तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. अगर आप 31 मार्च के बाद पैन और आधार को लिंक कराते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं आज से लेकर 31 मार्च तक यह काम करने पर आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क देना होगा. अगर आपने भी अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो हम आपको इसके आसान प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं.
पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक-
- इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें.
- इसके बाद बाई तरफ आपको Quick सेक्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करें.
- नए विंडो पर आपको आधार डिटेल, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- ‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प पर क्लिक करें.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज कर सबमिट कर दें.
- जुर्माना भरने के बाद आपके पैन को आधार से लिंक कर दिया जाएगा.