RBI news :  Credit card का इस्तेमाल करने से पहले बैंक को देनी होगी जानकारी

Reserve bank of india : RBI ने हाल ही में इस नियम को बदल दिया है, अब आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले आपको बैंक को जानकरी देनी होगी | आइये विस्तार से जानते हैं क्या है ये नियम 

 

HR Breaking News, New Delhi : गर आप भी क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को खर्च किए गए पैसे की पूरी जानकारी बैंक को देनी होगी. आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस शुल्क लगाए जाने के मामले में कार्ड जारी करने वाले बैंक को तय अवधि में समुचित जानकारी देने का प्रावधान करने पर विचार कर रहा है.

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RBI ने दी जानकारी

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस संदर्भ में आयकर विभाग एक समुचित व्यवस्था बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य हितधारकों के साथ भी बातचीत कर रहा है. चर्चा इस बिंदु पर हो रही है कि विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च का मकसद एक तय समय के भीतर जारीकर्ता बैंक को दे दिया जाए.

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कितना लगेगा TCS?
अगर विदेश में खर्च हुई राशि पढ़ाई या चिकित्सा के लिए हुई है तो उस पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगेगा जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस वसूला जाएगा. विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर एक जुलाई से टीसीएस लगाने का प्रावधान लागू होने वाला है. इनकम टैक्स विभाग अलग-अलग मद में किए गए विदेशी मुद्रा खर्च पर लगाए जाने वाले टीसीएस शुल्क से संबंधित प्रक्रिया के बारे में सवाल-जवाब की एक विस्तृत सूची भी जारी करेगा.

20 प्रतिशत लगेगा शुल्क
अगले महीने से क्रेडिट कार्ड से विदेश में किया गया खर्च सात लाख रुपये से अधिक होने पर 20 प्रतिशत शुल्क लगेगा. हालांकि, शिक्षा एवं चिकित्सा से संबंधित व्यय होने पर यह शुल्क घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगा. विदेश में शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों पर सात लाख रुपये से अधिक राशि पर 0.5 प्रतिशत शुल्क लगेगा.

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