Holi में रंग बिरंगे हुए नोटों को लेकर RBI ने कह दी ये बड़ी बात, आप भी रखें ध्यान
RBI on Indian Money : आज होली का त्यौहार है और ऐसे में रंगों से हर कोई खेल रहा है। कई बार होली के ये रंग जेब में पड़े नोटों पर लग जाते हैं जिससे नोट भी रंग बिरंगे हो जाते हैं ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे रंग बिरंगे नोटों को लेकर हाल ही में RBI ने ये बात बताई है और आपके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। आइये जानते है इसको लेकर क्या कहता है RBI

HR Breaking News, New Delhi : होली के लिए शहर से लेकर गांव देहात में रंगों में डूब चुका है. रंग,अबीर और पिचकारी की धूम मची है. चारों ओर रंग ही रंग है. होली के रंगों से आप तो रंग ही जाते हैं, कई बार आपकी जेब में रखे नोट भी रंगीन हो जाते हैं. होली की हुड़दंग में, मौज मस्ती में, नोट को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. जेब में रखे नोट रंगीन हो जाते हैं. नोट रंगीन हुआ नहीं कि कई बार लोगों के चहरे का रंग उतर जाता है. कई बार इन नोटों को दुकानदार लेने से मना कर देते हैं. बहाने बनाते हैं कि भाई रंग लगा हुआ है, दूसरा नोट दो.
रंगीन नोट के लिए क्या है नियम
होली (holi 2024) तो खत्म हो जाती है, लेकिन रंगीन नोटों को चलाने की आपकी कोशिश जारी रहती है. दुकान, पेट्रोल पंप हर जगह आप उस नोट को चलाने की कोशिश करते हैं. ऐसी स्थिति में जब आप इन नोट को किसी दुकानदार को देते हैं तो वो अक्सर उसे लेने से इनकार कर देता है, लेकिन आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (reserve bank of india) के नियम के मुताबिक दुकानदार ऐसा नहीं कर सकते हैं. वो इन नोट को लेने से मना नहीं कर सकते हैं. आरबीआई के नियम के मुताबिक भले ही नोट रंगीन हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी फीचर प्रभावित नहीं हुए तो बैंक भी उसे लेने से मना नहीं कर सकता है.अगर आपके नोट पर रंग लग गया है तो आप उसे सुखाकर बाजार में वापस चला सकते है.
हालांकि ये भी जान लें कि नोटों का जानबूझ खराब करना या फिर उससे छेड़छाड़ करना गलत है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (reserve bank of india)ने इसी के लिए साल 1988 में 'क्लीन नोट पॉलिसी' लागू की. आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 27 के मुताबिक कोई भी शख्स किसी भी तरीके से नोटों को ना तो नष्ट कर सकता है और न ही उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ कर सकता है. नोटों को साफ-सुधरा रखना लोगों की जिम्मेदारी है.
क्या करें अगर नोट में रंग लग जाए
अगर आपने नोट में रंग लग जाए या फिर वो कट-फट जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप किसी भी बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं. आरबीआई (reserve bank of india big news) के नियम के मुताबिक देश के सभी बैंकों में पुराने फटे, मुड़े हुए नोट, रंग लगे नोटों को बदला जा सकता है. इसके लिए बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं वसूलेगा. नोट बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका खाता उस बैंक में हो.